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Meerut News: तुर्कमेनिस्तान की मुहब्बत के एक और हत्यारोपी ने दायर की जमानत याचिका
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होटल संचालक सहित दो की याचिका हो चुकी है खारिज, अब तक नहीं आई डीएनए रिपोर्ट
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। तुर्कमेनिस्तान की युवती मुहब्बत सुनातोव्ना के हत्यारोपी विवेक ने जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। दो होटल संचालक चंचल कुमार और संदीप की जमानत याचिका जिला अदालत से पहले ही खारिज हो चुकी है। मुहब्बत और उसकी मां गुलनारा की डीएनए रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
रिठानी स्थित अविका होटल में 17 फरवरी को मुहब्बत की हत्या के बाद आरोपियों ने शव मवाना में फेंक दिया था। 21 फरवरी को पुलिस ने शव बरामद किया। आरोपियों ने उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरा और हाथ जला दिए थे। महिला के हाथ पर टैटू बने हुए थे। 26 फरवरी को दिल्ली की अर्चिता अरोड़ा नाम से मिले आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया था। बाद में उसकी मां ने मुहब्बत की पहचान की थी। पुलिस ने इस मामले में होटल में संचालक देवपुरी निवासी चंचल कुमार उर्फ बंटी ने अपने साथियों जौहड़ी बागपत निवासी गुरमुख, प्रभात नगर निवासी संदीप और खजूरीवाली गली मलियाना निवासी विवेक को जेल भेजा था। डीजीसी ने बताया कि विवेक के वकील ने जमानत याचिका दायर की है लेकिन में उसमें अग्रिम जमानत लिख दिया। न्यायालय ने याचिका संशोधित करने के लिए कहा है।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। तुर्कमेनिस्तान की युवती मुहब्बत सुनातोव्ना के हत्यारोपी विवेक ने जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। दो होटल संचालक चंचल कुमार और संदीप की जमानत याचिका जिला अदालत से पहले ही खारिज हो चुकी है। मुहब्बत और उसकी मां गुलनारा की डीएनए रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
रिठानी स्थित अविका होटल में 17 फरवरी को मुहब्बत की हत्या के बाद आरोपियों ने शव मवाना में फेंक दिया था। 21 फरवरी को पुलिस ने शव बरामद किया। आरोपियों ने उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरा और हाथ जला दिए थे। महिला के हाथ पर टैटू बने हुए थे। 26 फरवरी को दिल्ली की अर्चिता अरोड़ा नाम से मिले आधार कार्ड के आधार पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया था। बाद में उसकी मां ने मुहब्बत की पहचान की थी। पुलिस ने इस मामले में होटल में संचालक देवपुरी निवासी चंचल कुमार उर्फ बंटी ने अपने साथियों जौहड़ी बागपत निवासी गुरमुख, प्रभात नगर निवासी संदीप और खजूरीवाली गली मलियाना निवासी विवेक को जेल भेजा था। डीजीसी ने बताया कि विवेक के वकील ने जमानत याचिका दायर की है लेकिन में उसमें अग्रिम जमानत लिख दिया। न्यायालय ने याचिका संशोधित करने के लिए कहा है।
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