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Meerut News: हत्या से खुलासे के बीच परिजनों ने सौरभ को क्यों नहीं की कॉल
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फाइनल बहस के दौरान बचाव पक्ष ने गवाहों के बयान पर उठाए सवाल
कहा- सौरभ के दोस्त ने साहिल को जब देखा तो वह वहां क्या कर रहा था
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला न्यायालय में बुधवार को भी बहस हुई। बचाव पक्ष की वकील ने सौरभ की मां रेणू देवी की गवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हत्या और खुलासे के बीच सौरभ के मोबाइल पर परिवार के लोगों ने उसके मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं की। वहीं, सौरभ के दोस्त सौरभ कुमार ने साहिल को मुस्कान के घर जाते देखा था तो वह उस समय वहां क्या कर रहा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि जिला जज अरविंद मिश्रा की अदालत में इस केस में अंतिम बहस चल रही है। बुधवार को बचाव पक्ष की वकील ने कहा कि सौरभ की हत्या तीन मार्च को हुई। 18 मार्च को पुलिस ने वारदात का खुलासा किया। इस बीच में परिजनों को उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कॉल कर उससे संपर्क करने का प्रयास क्यों नहीं किया।
वहीं, सौरभ कुमार की गवाही के संबंध में उन्होंने कहा कि सौरभ कुमार ने अगर साहिल को मुस्कान के घर में जाता हुआ देखा तो इससे यह कैसे कहा जा सकता है कि वह हत्या करने वहां गया था। इस केस में अन्य गवाहों व साक्ष्यों के संबंध में बचाव पक्ष की वकील अपना पक्ष अगली सुनवाई को रखेंगी। अब इस केस में अंतिम बहस सोमवार को होगी। इससे पहले अभियोजन पक्ष के वकील गवाहों के बयान और साक्ष्यों के संबंध में न्यायालय को जानकारी दे चुके हैं। बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी होने के बाद इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।
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कहा- सौरभ के दोस्त ने साहिल को जब देखा तो वह वहां क्या कर रहा था
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला न्यायालय में बुधवार को भी बहस हुई। बचाव पक्ष की वकील ने सौरभ की मां रेणू देवी की गवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हत्या और खुलासे के बीच सौरभ के मोबाइल पर परिवार के लोगों ने उसके मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं की। वहीं, सौरभ के दोस्त सौरभ कुमार ने साहिल को मुस्कान के घर जाते देखा था तो वह उस समय वहां क्या कर रहा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि जिला जज अरविंद मिश्रा की अदालत में इस केस में अंतिम बहस चल रही है। बुधवार को बचाव पक्ष की वकील ने कहा कि सौरभ की हत्या तीन मार्च को हुई। 18 मार्च को पुलिस ने वारदात का खुलासा किया। इस बीच में परिजनों को उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कॉल कर उससे संपर्क करने का प्रयास क्यों नहीं किया।
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वहीं, सौरभ कुमार की गवाही के संबंध में उन्होंने कहा कि सौरभ कुमार ने अगर साहिल को मुस्कान के घर में जाता हुआ देखा तो इससे यह कैसे कहा जा सकता है कि वह हत्या करने वहां गया था। इस केस में अन्य गवाहों व साक्ष्यों के संबंध में बचाव पक्ष की वकील अपना पक्ष अगली सुनवाई को रखेंगी। अब इस केस में अंतिम बहस सोमवार को होगी। इससे पहले अभियोजन पक्ष के वकील गवाहों के बयान और साक्ष्यों के संबंध में न्यायालय को जानकारी दे चुके हैं। बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी होने के बाद इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।
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