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यूपी की 'निर्भया' को मिला इंसाफ, आरोपी को मिली फांसी, मासूम से दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

Fri, 30 Mar 2018 11:57 AM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बागपत
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बागपत Updated Fri, 30 Mar 2018 11:57 AM IST
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accused sentenced to death in the rape and murder case in baghpat
आरोपी को फांसी की सजा - फोटो : अमर उजाला

उत्तर प्रदेश में बागपत के नया गांव हमीदाबाद में छह साल पहले छह साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में अभियुक्त अनिल कश्यप को एडीजे एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) संख्या एक ने फांसी की सजा सुनाई है। 

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इस मामले में सबसे अहम पहलू फोरेंसिक जांच रही। मासूम के कपड़ों और आरोपी अनिल कश्यप के कपड़ों से लिए गए ब्लड के नमूने और सीमन की जांच कराई गई थी। दोनों सैंपल मिल गए थे। बालिका अपने माता-पिता के साथ गांव हिम्मतपुर सूजती से नया गांव हमीदाबाद में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। नौ दिसंबर 2012 को वह लापता हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी बरामदगी के लिए धरना प्रदर्शन किया था। 12 दिसंबर 2012 को उसकी लाश ईंख के एक खेत में मिली थी। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी।     
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बालिका के ताऊ ने नया गांव के ही अनिल कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण की सुनवाई एडीजे एफटीसी (महिला उत्पीडन) प्रथम शक्तिपुत्र तोमर के न्यायालय  में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष तोमर और वादी के अधिवक्ता सोमेंद्र ढाका ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। 23 मार्च को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था।
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