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आज जमा करना होगा वार्षिक रिटर्न, नहीं तो लगेगा जुर्माना

Sun, 28 Feb 2021 01:55 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 28 Feb 2021 01:55 AM IST
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aaj jama karana hoga vaarshik ritarn, nahin to lagega jurmaana
10 हजार से ज्यादा व्यापारियों ने दाखिल नहीं किया रिटर्न
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। दो करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर 9) भरने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक रिटर्न भरना है। तारीख न बढ़ी तो देरी पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगेगा। 5 करोड़ से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को सीए से जीएसटी ऑडिट कराना अनिवार्य है, नहीं तो उन पर 50 हजार रुपये की पेनाल्टी लग सकती है। मेरठ में ऐसे करीब 10 हजार से ज्यादा व्यापारी हैं, जिन्होंने अभी वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किया है।
पिछले साल दिसंबर में कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने टैक्स भरने की तारीख बढ़ाई थी। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट के बार-बार हैंग होने और रिटर्न जमा कराने में आ रही दिक्कतों के कारण भी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया था। अब अंतिम तारीख आ गई है, लेकिन अभी भी काफी व्यापारी रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं। टैक्स अधिवक्ता संजीव गुप्ता ने बताया कि अगर तारीख नहीं बढ़ाई गई तो जुर्माना और पेनल्टी लगेगी। एसजीएसटी के एडिशनल कमिश्नर संपूर्णानंद पांडे ने बताया कि वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख व्यापारियों की मांग को देखते हुए बढ़ाई गई थी। अभी तारीख बढ़ाने के बारे में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
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30 अप्रैल तक जमा करें कर
मेरठ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर जमा करने तिथि में परिवर्तन किया है। वर्ष 2017-18 स्क्रूटनी केस जिसकी पूर्व में तिथि 31 दिसंबर थी। कोरोना के कारण इसे 31 मार्च 2021 कर दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 किया गया है। अन्य सभी प्रकार के पेनल्टी केस की तिथि 29 जून 2021 की गई है। विवाद से विश्वास की स्कीम की तिथि 31 मार्च 2021 है।
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