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मुजफ्फरनगर के लिए.... अवैध रूप पेड़ काटने पर लगाया 1.20 लाख रुपये का जुर्माना

Thu, 28 Aug 2025 09:17 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Aug 2025 09:17 PM IST
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A fine of Rs 1.20 lakh was imposed for illegally cutting trees
सरकारी भूमि से अवैध रूप से काटे गए शीशम के पेड़ स्रोत वन विभाग
हस्तिनापुर (मेरठ)। वन विभाग की टीम ने फलावदा क्षेत्र में घटायन मार्ग पर स्थित नेडू गांव के समीप स्थित सरकारी भूमि से अवैध रूप से शीशम प्रजाति के कुछ पेड़ काटने के आरोप में तीन लोगों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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वन क्षेत्राधिकारी हस्तिनापुर खुशबू उपाध्याय ने बताया कि बृहस्पतिवार को सूचना मिली कि नेडू गांव में स्थित सरकारी जमीन पर कुछ लोग शीशम के प्रतिबंधित पेड़ों का कटान कर रहे हैं। तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग की टीम को मौके पर वृक्षों के ठूंठ मिले, लेकिन कटे हुए शीशम का पेड़ अथवा लकड़ी नहीं मिली।
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इसके बाद सूचना पर टीम ने न्यू भारत टिंबर, कस्बा मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर पर छापा मारकर उक्त शीशम के कटे पेड़ बरामद किए। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पूछताछ में प्रकरण में संलिप्त इकबाल सिंह निवासी नेडू, थाना फलावदा, सलीम निवासी किथौड़ा थाना मीरापुर, मनव्वर निवासी तुलहेड़ी थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर के नाम सामने आए। तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। तीनों ने लिखित बयान में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रतिबंधित पेड़ों का कटान करने पर वन अधिनियम के तहत 1.20 लाख रुपये का विभागीय प्रतिकर जुर्माना लगाया गया है।
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