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दोबारा जुर्माना की होगी सुनवाई
Updated Tue, 26 Dec 2017 01:19 AM IST
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जुर्माने पर दोबारा होगी सुनवाई
बागपत। दादू बलराम संस्कृत महाविद्यालय ग्वाली खेड़ा सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि जुर्माने पर अपील की गई है। तरुण अग्रवाल की डबल बैच ने राज्य सूचना आयोग के जुर्माने को लेकर दोबारा सुनवाई करते हुए निस्तारित करने के आदेश दिए है।
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बागपत। दादू बलराम संस्कृत महाविद्यालय ग्वाली खेड़ा सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि जुर्माने पर अपील की गई है। तरुण अग्रवाल की डबल बैच ने राज्य सूचना आयोग के जुर्माने को लेकर दोबारा सुनवाई करते हुए निस्तारित करने के आदेश दिए है।