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मंगतपुरम कूड़े को लेकर न्यायालय नाराज
Updated Tue, 07 Aug 2018 02:24 AM IST
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मंगतपुरम में कूड़े को लेकर न्यायालय नाराज
मेरठ। मंगतपुरम में कूड़े की पहाड़ियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निगम को जमकर फटकार लगाई है। नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को न्यायालय ने नहीं देखा। साथ ही 20 अगस्त को न्यायालय ने नगरायुक्त को तलब किया है।
दिल्ली रोड स्थित मंगतपुरम में हजारों मीट्रिक टन कूड़ा जमा है। इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। पिछले माह न्यायालय ने नगर निगम प्रशासन को फटकार लगाई थी। साथ ही निगम से कूड़ा निस्तारण करने की योजना शपथ पत्र के साथ मांगी थी। सोमवार को नगर निगम प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया संबंधी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन जस्टिस दिलशाद अली खान ने नगर निगम का पक्ष नहीं सुना। साथ ही तीन माह पहले निगम अधिवक्ता द्वारा दिए गए न्यायालय को शपथ पत्र के अनुसार कार्य न होने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने आगामी 20 अगस्त को नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान को तलब किया है।
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मेरठ। मंगतपुरम में कूड़े की पहाड़ियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निगम को जमकर फटकार लगाई है। नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को न्यायालय ने नहीं देखा। साथ ही 20 अगस्त को न्यायालय ने नगरायुक्त को तलब किया है।
दिल्ली रोड स्थित मंगतपुरम में हजारों मीट्रिक टन कूड़ा जमा है। इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। पिछले माह न्यायालय ने नगर निगम प्रशासन को फटकार लगाई थी। साथ ही निगम से कूड़ा निस्तारण करने की योजना शपथ पत्र के साथ मांगी थी। सोमवार को नगर निगम प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया संबंधी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन जस्टिस दिलशाद अली खान ने नगर निगम का पक्ष नहीं सुना। साथ ही तीन माह पहले निगम अधिवक्ता द्वारा दिए गए न्यायालय को शपथ पत्र के अनुसार कार्य न होने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने आगामी 20 अगस्त को नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान को तलब किया है।
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