फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   मंगतपुरम कूड़े को लेकर न्यायालय नाराज

मंगतपुरम कूड़े को लेकर न्यायालय नाराज

Tue, 07 Aug 2018 02:24 AM IST
Updated Tue, 07 Aug 2018 02:24 AM IST
विज्ञापन
मंगतपुरम कूड़े को लेकर न्यायालय नाराज
मंगतपुरम में कूड़े को लेकर न्यायालय नाराज
विज्ञापन

मेरठ। मंगतपुरम में कूड़े की पहाड़ियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निगम को जमकर फटकार लगाई है। नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को न्यायालय ने नहीं देखा। साथ ही 20 अगस्त को न्यायालय ने नगरायुक्त को तलब किया है।

दिल्ली रोड स्थित मंगतपुरम में हजारों मीट्रिक टन कूड़ा जमा है। इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। पिछले माह न्यायालय ने नगर निगम प्रशासन को फटकार लगाई थी। साथ ही निगम से कूड़ा निस्तारण करने की योजना शपथ पत्र के साथ मांगी थी। सोमवार को नगर निगम प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया संबंधी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन जस्टिस दिलशाद अली खान ने नगर निगम का पक्ष नहीं सुना। साथ ही तीन माह पहले निगम अधिवक्ता द्वारा दिए गए न्यायालय को शपथ पत्र के अनुसार कार्य न होने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने आगामी 20 अगस्त को नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान को तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed