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जमानत
Updated Sat, 19 May 2018 02:36 AM IST
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योगेश वर्मा की जमानत अर्जी खारिज
मेरठ। कचहरी में आगजनी व वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में योगेश वर्मा की जमानत अर्जी अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 मानवेंद्र सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार थाना सिविल लाइन थानाध्यक्ष नीरज मलिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो अप्रैल को कचहरी गेट स्थित आंबेडकर मूर्ति के पास विभिन्न दलित संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। कचहरी में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस मामले में बसपा नेता योगेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को योगेश वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जहां पर सरकारी वकील संदीप सैनी ने विरोध करते हुए कहा कि वह सक्षम राजनीतिक व्यक्ति है, जिसके उकसाने पर जन सामान्य द्वारा अराजकता की गई। इसकी सुनवाई के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 मानवेंद्र सिंह ने गंभीर अपराध मानते हुए योगेश वर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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मेरठ। कचहरी में आगजनी व वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में योगेश वर्मा की जमानत अर्जी अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 मानवेंद्र सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार थाना सिविल लाइन थानाध्यक्ष नीरज मलिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो अप्रैल को कचहरी गेट स्थित आंबेडकर मूर्ति के पास विभिन्न दलित संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। कचहरी में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस मामले में बसपा नेता योगेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को योगेश वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जहां पर सरकारी वकील संदीप सैनी ने विरोध करते हुए कहा कि वह सक्षम राजनीतिक व्यक्ति है, जिसके उकसाने पर जन सामान्य द्वारा अराजकता की गई। इसकी सुनवाई के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 मानवेंद्र सिंह ने गंभीर अपराध मानते हुए योगेश वर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।