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जसवंत शुगर मिल मामला
Updated Fri, 16 Feb 2018 03:00 AM IST
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जसवंत शुगर मिल मामले में प्रशासन ने बनाई समिति
मेरठ। जसवंत शुगर मिल मामले को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए डीएम अनिल ढींगरा ने छह सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति एक सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपेगी।
हाईकोर्ट ने जसवंत शुगर मिल परिसर के भीतर मौजूद गत्ता मिल और आवासीय कॉलोनी को खाली कराकर मिल मालिक को कब्जा देने के आदेश दिए थे। लेकिन इस आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने जिलाधिकारी सहित दो अन्य को तलब किया हुआ है। इस मामले में 12 और 13 फरवरी को लगातार सुनवाई हुई, लेकिन प्रशासन संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिस पर अब सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि तय की गई है।
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने एक छह सदस्यीय कमेटी पूरे मामले के तथ्यों की जांच और परीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित की है। इस कमेटी में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर नगर मजिस्ट्रेट सिविल लाइन, मुख्य कोषाधिकारी, तहसीलदार सरधना और उपायुक्त उद्योग को रखा गया है। ये सभी संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर एक सप्ताह में जिलाधिकारी को सौंपेंगे, जिसके आधार पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा।
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मेरठ। जसवंत शुगर मिल मामले को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए डीएम अनिल ढींगरा ने छह सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति एक सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपेगी।
हाईकोर्ट ने जसवंत शुगर मिल परिसर के भीतर मौजूद गत्ता मिल और आवासीय कॉलोनी को खाली कराकर मिल मालिक को कब्जा देने के आदेश दिए थे। लेकिन इस आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने जिलाधिकारी सहित दो अन्य को तलब किया हुआ है। इस मामले में 12 और 13 फरवरी को लगातार सुनवाई हुई, लेकिन प्रशासन संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिस पर अब सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि तय की गई है।
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जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने एक छह सदस्यीय कमेटी पूरे मामले के तथ्यों की जांच और परीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित की है। इस कमेटी में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर नगर मजिस्ट्रेट सिविल लाइन, मुख्य कोषाधिकारी, तहसीलदार सरधना और उपायुक्त उद्योग को रखा गया है। ये सभी संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर एक सप्ताह में जिलाधिकारी को सौंपेंगे, जिसके आधार पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा।
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