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किंग्स पार्क में कब्जा ली बैंक समिति की चार करोड़ की जमीन

Mon, 11 Sep 2017 02:35 AM IST
Updated Mon, 11 Sep 2017 02:35 AM IST
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किंग्स पार्क में कब्जा ली बैंक समिति की चार करोड़ की जमीन
किंग्स पार्क में कब्जा ली बैंक समिति की चार करोड़ की जमीन
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सेंट्रल बैंक कर्मचारी सहकारी समिति की 3700 वर्ग मीटर जमीन पर कर लिया कब्जा, कमिश्नर ने दिए आदेश तत्काल करो इस जमीन को कब्जा मुक्त


मेरठ। कंकरखेड़ा स्थित सेंट्रल बैंक कर्मचारी सहकारी आवास समिति की लगभग चार करोड़ रुपये की जमीन इसी से सटी किंग्स पार्क कालोनी में अवैध रूप से कब्जा ली गई। यह काम उन लोगों ने अंजाम दिया जिनके नाम भू माफियाओं की लिस्ट में दर्ज है। जांच के बाद मंडलायुक्त ने इस बाबत एडीएम सिटी को पत्र जारी कर कहा है कि तत्काल इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए।

यह है प्रकरण
सेंट्रल बैंक कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण एवं आवास समिति लि. की कंकरखेड़ा में बाईपास पर नंगलातासी कासमपुर के रकबे में जमीन है। यह जमीन बैंक कर्मचारियों के आवास के लिए है। इसी से सटी किंग्स पार्क कालोनी है। समिति सदस्यों ने इस बाबत पहले तहसील स्तर पर शिकायत की कि इस कालोनी में समिति की जमीन कब्जा ली गई है।
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कार्रवाई नहीं हुई तो पहुंचे कमिश्नर के पास
इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई तो समिति के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त डा. प्रभात कुमार से शिकायत की। कमिश्नर ने एसडीएम से जांच कराई तो मौके पर किंग्स पार्क कालोनी का क्षेत्रफल 1.9678 हेक्टेयर मिला जबकि अभिलेखों में 1.5988 हेक्टेयर था। यानी मौके पर यह 0.369 हेक्टेयर (3700 वर्ग मीटर) अधिक है। इस जमीन की कीमत लगभग चार करोड़ रुपये है।
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तत्काल कब्जा हटाने के निर्देश
मंडलायुक्त ने इस प्रकरण की जांच के बाद अपर जिलाधिकारी नगर को पत्र भेजा है कि किंग्स पार्क कालोनी में कथित भूमाफिया कविन्द्र सिंह, वाईपी सिंह तथा मनोज जैन आदि ने अवैध रूप से यह कब्जा किया है। साथ में यह दस्तावेज भी लगाए हैं जिसमें कविन्द्र सिंह को तहसील की रिपोर्ट में भूमाफिया की लिस्ट में शामिल किया गया है। उन्होंने इस जमीन को तत्काल कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने एमडीए वीसी को भी इस बाबत पत्र जारी किया है। कहा है कि किंग्स पार्क कालोनी के स्वीकृत मानचित्र एवं इनके विरुद्घ चल रहे तलपट मानचित्र की पत्रावली के संबंध में जवाब पेश करें। बताएं कि शमन की पत्रावली में अब तक क्या कार्रवाई हुई? अगर उन्होंने शमन नहीं कराया है तो ध्वस्तीकरण के आदेश हुए है अथवा नहीं? यदि नहीं हुए हैं तो यह किसका उत्तरदायित्व है बताया जाए?

वर्जन
मंडलायुक्त का पत्र प्राप्त हो गया है जिसमें कार्रवाई के लिए कहा गया है। कुछ बिंदुओं पर एडीएम प्रशासन स्तर पर जांच चल रही है। जैसे ही यह पूरी हो जाएगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी
- मुकेश चंद्र, एडीएम सिटी

किंग्स पार्क कालोनी के डेवलेपर्स की तरफ से भी कुछ दस्तावेज आए हैं। उन्होंने बैंक आवासीय समिति वालों के विरोध में कुछ कागजात दिए हैं। उनका भी परीक्षण किया जा रहा है जिसके बारे में मंडलायुक्त को अवगत कराया गया है। इसी सप्ताह कमिश्नर को फाइनल रिपोर्ट सौंपकर इस प्रकरण में रिपोर्ट पेश की जाएगी

- सत्य प्रकाश पटेल, एडीएम प्रशासन


बाईपास की अवैध मार्केट में बदल दिए विवेचनाधिकारी
मेरठ। परतापुर बाईपास पर ओवरब्रिज के नीचे बनाई गई अवैध मार्केट प्रकरण में आयुक्त ने सख्त कदम उठाया है। दरअसल इस अवैध मार्केट को ध्वस्त करने एमडीए टीम गई तो वहां विरोध हुआ। केरोसीन लेकर लोग छतों पर चढ़ गए और ध्वस्तीकरण नहीं करने दिया। इस पर विरोध करने वालों के खिलाफ थाना परतापुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई न होने की शिकायत पर आयुक्त डा. प्रभात ने एसएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि पुलिस इसमें गंभीरता नहीं दिखा रही है। ऐसे में इस केस की जांच किसी अन्य विवेचनाधिकारी को दी जाए। साथ ही उप निरीक्षक विपिन कुमार की भी जांच की जाए।
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