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कबाड़ी बाजार में सील किए 30 कोठे
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कबाड़ी बाजार में सील किए 30 कोठे
थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 20 और देहलीगेट में 10 कोठों पर कार्रवाई
75 में से 47 कोठे बंद कराए, 29 मई को हाईकोर्ट में देना है जवाब
मेरठ।
कबाड़ी बाजार में चल रहे रेडलाइट एरिया पर पुलिस प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहां के 75 कोठों में से प्रशासन ने 52 को चिन्ह्ति किया था, जिसमें से 30 पर प्रशासन ने शनिवार को सील लगाई। अब तक कुल 47 कोठों पर सील लगाने की कार्रवाई की जा चुकी है।
कबाड़ी बाजार में चल रहे अनैतिक कार्य को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर है। सरकारी एजेंसी के माध्यम से याचिकाकर्ता एडवोकेट सुनील चौधरी ने 75 कोठों की संख्या हाईकोर्ट में दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन घिर गया है। 10 मई को हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह को आदेश दिए थे कि वह डीएम और एसएसपी के माध्यम से कार्रवाई कराकर 29 मई को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
इससे पूर्व डीएम अनिल ढींगरा के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम ब्रह्मपुरी ने कबाड़ी बाजार में संचालित 52 कोठा भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे। कोठा भवन मालिकों ने जवाब भी दाखिल किए। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र और जिला उद्धार अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट भी इन कोठों को लेकर तलब की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक सप्ताह से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों जहां 17 कोठों पर सील लगाने की कार्रवाई की गई तो शनिवार को एडीएम नगर महेश चंद्र शर्मा, एसपी सिटी डा. अखिलेश नारायण सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार पांडे और एसीएम ब्रह्मपुरी सुनीता सिंह के निर्देशन में भारी पुलिस फोर्स के साथ 30 कोठे सील किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडे ने बताया कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन कोठों को कुर्क कर एक साल के लिए सील किया गया है।
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रहेगी पूरी निगरानी
कोठों को सील करने के साथ ही कबाड़ी बाजार में प्याऊ के पास एक पुलिस पिकेट भी तैनात की जा रही है। स्थानीय जनता के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा फैंटम व पीवीआर के द्वारा भी कबाड़ी बाजार में सील किए गए कोठों की निगरानी की जाएगी।
किराए पर देने से पूर्व होगा सत्यापन
कबाड़ी बाजार के भवन मालिकों को भी पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। यदि कोई भी अपने यहां किसी को किराये पर भवन देता है, तो उसे पहले पुलिस से सत्यापन कराते हुए अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही भवन किराये पर दिया जा सकेगा।
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थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 20 और देहलीगेट में 10 कोठों पर कार्रवाई
75 में से 47 कोठे बंद कराए, 29 मई को हाईकोर्ट में देना है जवाब
मेरठ।
कबाड़ी बाजार में चल रहे रेडलाइट एरिया पर पुलिस प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहां के 75 कोठों में से प्रशासन ने 52 को चिन्ह्ति किया था, जिसमें से 30 पर प्रशासन ने शनिवार को सील लगाई। अब तक कुल 47 कोठों पर सील लगाने की कार्रवाई की जा चुकी है।
कबाड़ी बाजार में चल रहे अनैतिक कार्य को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर है। सरकारी एजेंसी के माध्यम से याचिकाकर्ता एडवोकेट सुनील चौधरी ने 75 कोठों की संख्या हाईकोर्ट में दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन घिर गया है। 10 मई को हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह को आदेश दिए थे कि वह डीएम और एसएसपी के माध्यम से कार्रवाई कराकर 29 मई को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
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इससे पूर्व डीएम अनिल ढींगरा के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम ब्रह्मपुरी ने कबाड़ी बाजार में संचालित 52 कोठा भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे। कोठा भवन मालिकों ने जवाब भी दाखिल किए। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र और जिला उद्धार अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट भी इन कोठों को लेकर तलब की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक सप्ताह से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों जहां 17 कोठों पर सील लगाने की कार्रवाई की गई तो शनिवार को एडीएम नगर महेश चंद्र शर्मा, एसपी सिटी डा. अखिलेश नारायण सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार पांडे और एसीएम ब्रह्मपुरी सुनीता सिंह के निर्देशन में भारी पुलिस फोर्स के साथ 30 कोठे सील किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडे ने बताया कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए इन कोठों को कुर्क कर एक साल के लिए सील किया गया है।
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रहेगी पूरी निगरानी
कोठों को सील करने के साथ ही कबाड़ी बाजार में प्याऊ के पास एक पुलिस पिकेट भी तैनात की जा रही है। स्थानीय जनता के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा फैंटम व पीवीआर के द्वारा भी कबाड़ी बाजार में सील किए गए कोठों की निगरानी की जाएगी।
किराए पर देने से पूर्व होगा सत्यापन
कबाड़ी बाजार के भवन मालिकों को भी पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। यदि कोई भी अपने यहां किसी को किराये पर भवन देता है, तो उसे पहले पुलिस से सत्यापन कराते हुए अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही भवन किराये पर दिया जा सकेगा।