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हाईकोर्ट में बाबूलाल गुप्ता की याचिका खारिज
Updated Fri, 13 Apr 2018 02:56 AM IST
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सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
मेरठ। आवास विकास द्वारा बाबूलाल गुप्ता कांपलेक्स पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा होने के बाद बृहस्पतिवार को सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। व्यापारियों ने दोपहर के समय मार्केट बंद रखी। इसके बाद व्यापारी शास्त्रीनगर स्थित आवास विकास के कार्यालय पहुंचे।
व्यापारियों ने कहा कि बाबूलाल गुप्ता पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर जमीन हड़पने का मामला अलग है। लेकिन गुप्ता कांपलेक्स में करीब 30 दुकानें व बैंक संचालित हैं। इसमें गुप्ता ने ज्यादातर दुकानें बेची है और कुछ को किराये पर दिया हुआ है। आवास विकास को इस मामले में कमिश्नर के सामने व्यापारियों का पक्ष भी रखना चाहिए। बता दें कि आवास विकास निर्माण खंड 8 के अधिशासी अभियंता दीप कुमार गुप्ता गुप्ता कांपलेक्स पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया था।
हाईकोर्ट ने बाबूलाल गुप्ता की याचिका खारिज की
आवास विकास द्वारा गुप्ता कांपलेक्स के ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा होने के बाद बाबू लाल गुप्ता ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। बाबूलाल गुप्ता को आवास विकास ने गुप्ता कांपलेक्स के मामले में कमिश्नर के सामने अपना पक्ष रखने के लिए चार दिन का समय दिया था।
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मेरठ। आवास विकास द्वारा बाबूलाल गुप्ता कांपलेक्स पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा होने के बाद बृहस्पतिवार को सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। व्यापारियों ने दोपहर के समय मार्केट बंद रखी। इसके बाद व्यापारी शास्त्रीनगर स्थित आवास विकास के कार्यालय पहुंचे।
व्यापारियों ने कहा कि बाबूलाल गुप्ता पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर जमीन हड़पने का मामला अलग है। लेकिन गुप्ता कांपलेक्स में करीब 30 दुकानें व बैंक संचालित हैं। इसमें गुप्ता ने ज्यादातर दुकानें बेची है और कुछ को किराये पर दिया हुआ है। आवास विकास को इस मामले में कमिश्नर के सामने व्यापारियों का पक्ष भी रखना चाहिए। बता दें कि आवास विकास निर्माण खंड 8 के अधिशासी अभियंता दीप कुमार गुप्ता गुप्ता कांपलेक्स पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया था।
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हाईकोर्ट ने बाबूलाल गुप्ता की याचिका खारिज की
आवास विकास द्वारा गुप्ता कांपलेक्स के ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा होने के बाद बाबू लाल गुप्ता ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। बाबूलाल गुप्ता को आवास विकास ने गुप्ता कांपलेक्स के मामले में कमिश्नर के सामने अपना पक्ष रखने के लिए चार दिन का समय दिया था।
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