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शर्तों के साथ 400 उद्योगों को स्वीकृति, चार हजार के खुलने का रास्ता साफ
Thu, 21 May 2020 01:52 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 21 May 2020 01:52 AM IST
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एमएसएमई सहित औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है। शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर 400 उद्योग आज से चालू हो जाएंगे। जिलाधिकारी के आदेश के बाद इनका रास्ता साफ हो गया हैं। लंबे समय से लेबर काम न होने के कारण घर लौटने का प्रयास कर रही थी। वह अपने कार्य में लग जाएगी। साथ ही उद्यमी अब इंडस्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ सभी सुरक्षा और सावधानियों का पालन करेंगे।
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बुधवार को बचत भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि उद्योग विभाग द्वारा 400 उद्योगों को चालू करने की अनुमति सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ प्रदान की गई हैं। उन्होंने कंटेनमेंट जोन को पुन: परिभाषित करने की भी बात कही हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में इंडस्ट्री चालू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैं।
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नॉन कंटेनमेंट जोन में उद्योग संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बांबे बाजार वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक 35 के करीब अति महत्वपूर्ण इंडस्ट्री चालू थीं। हालांकि अब जिलाधिकारी के आदेश के बाद 400 के आसपास फैक्टरियां चालू हो जाएंगी। कर्मचारियों के पास जारी करने पर भी चर्चा हुई हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी से स्वीकृति मांगी गई है कि मेवला फाटक से परतापुर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर माना जाए। ऐसे में चार हजार के आसपास इंडस्ट्री खोलने का रास्ता साफ हो गया हैं।
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चेंबर ऑफ कॉमर्स रोडवेज के अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि इन इंडस्ट्री के चालू होने से लोगों को रोजगार मिलेगा। शहर में सीधा सीधा चार लाख परिवारों को इससे फायदा होगा। बागपत रोड, कंकरखेड़ा, गढ़ रोड सहित सूरजकुंड स्पोर्ट्स एरिया में इंडस्ट्री चालू हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन फैक्टरियों में काम करने वाले ज्यादातर लोग रिठानी, रिझानी, घोपला और परतापुर क्षेत्र के हैं। ऐसे में उन्हें पास की आवश्यकता नहीं होगी।
फैक्टरी में करनी होगी व्यवस्था
उद्यमियों को लेबर के रहने की व्यवस्था फैक्टरी के अंदर ही करनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि लेबर ऐसे स्थान पर फैक्टरी के आसपास रहे जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आता हैं। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी श्रमिक का पास जारी नहीं होगा। उपायुक्त वीके कौशल ने कहा कि वर्तमान में 400 उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दी गई हैं। अगर कंटेनमेंट जोन को पुन: विचार के बाद परतापुर, मोहकमपुर, बागपत रोड औद्योगिक एरिया संचालित किए जाते हैं तो दो हजार उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बैठक में सीडीओ ईशा दुहन, एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह, आईआईए अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल, अश्वनी गेरा, राकेश रस्तौगी, डीके शर्मा, राहुल गुप्ता, विवेक जैन, राजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे।