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जहां वास्तव में हो वहीं घोषित करें आबादी: आयुक्त
Updated Sat, 19 Aug 2017 02:43 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ।
कमिश्नर ने मंडल के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि जब तक किसी भूमि पर स्पष्ट रूप से आबादी न बनी हो तब तक उस भूमि को आबादी एवं अकृषक घोषित न किया जाए। परगनाधिकारी इस प्रकार के आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने ग्रामवार आबादी घोषित किए गए प्रकरणों की सूची 30 अगस्त तक उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया।
कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार के मुताबिक उनके संज्ञान में आया है कि परगनाधिकारियों द्वारा उप्र जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत ऐसी भूमि जिस पर कोई आबादी नहीं होती है को भी आबादी एवं अकृषक भूमि घोषित किया जा रहा है। ऐसे प्रकरण विशेष रूप से उन तहसीलों के अंतर्गत आए हैं जहां पर सरकार अथवा प्राधिकरणों द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। यदि भूमि अधिग्रहण से पूर्व ही अकृषक घोषित हो जाती है तो प्रतिकर का भुगतान अकृषक दरों पर किया जाता है जो बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति मेें सुधार करें। ।
आबू नाले पर अतिक्रमण हटाने को कराएं मनादी
मेरठ। आबूनाले की सफाई और उसमें गिराए जा रहे कूड़े, फैक्ट्रियों के वेस्ट को जानने के लिए कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार ने सुबह नगर निगम, आवास विकास के अधिकारियों के साथ आबू नाले का निरीक्षण किया। ढाई किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर नाले की सफाई कराने और नाले पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिये मनादी कराने के लिये निर्देशित किया।
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एनजीटी द्वारा यूसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद के संबंध में आबू नाले प्रथम व द्वितीय और ओडियन नालेे की सफाई कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में आयुक्त ने डीएम मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर समय सीमा में आबू नाले की सफाई कराने व उसमें गिराए जा रहे कूड़े और फैक्ट्रियों के वेस्ट को रोकने व काली नदी में गिराए जा रहे वेस्ट की जांच कर उसकी रोकथाम के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर सचिव एमडीएम राजकुमार, मुख्य अभियंता नगर निगम केबी वार्ष्णेय, अधिशासी अभियंता मोहिनुद्दीन, सहायक अभियंता आवास विकास रामरस, संपत्ति अधिकारी राजेश कुमार, सेनेट्री इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, आवास विकास के अभियंता प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे।
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मेरठ।
कमिश्नर ने मंडल के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि जब तक किसी भूमि पर स्पष्ट रूप से आबादी न बनी हो तब तक उस भूमि को आबादी एवं अकृषक घोषित न किया जाए। परगनाधिकारी इस प्रकार के आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने ग्रामवार आबादी घोषित किए गए प्रकरणों की सूची 30 अगस्त तक उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया।
कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार के मुताबिक उनके संज्ञान में आया है कि परगनाधिकारियों द्वारा उप्र जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत ऐसी भूमि जिस पर कोई आबादी नहीं होती है को भी आबादी एवं अकृषक भूमि घोषित किया जा रहा है। ऐसे प्रकरण विशेष रूप से उन तहसीलों के अंतर्गत आए हैं जहां पर सरकार अथवा प्राधिकरणों द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। यदि भूमि अधिग्रहण से पूर्व ही अकृषक घोषित हो जाती है तो प्रतिकर का भुगतान अकृषक दरों पर किया जाता है जो बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति मेें सुधार करें। ।
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आबू नाले पर अतिक्रमण हटाने को कराएं मनादी
मेरठ। आबूनाले की सफाई और उसमें गिराए जा रहे कूड़े, फैक्ट्रियों के वेस्ट को जानने के लिए कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार ने सुबह नगर निगम, आवास विकास के अधिकारियों के साथ आबू नाले का निरीक्षण किया। ढाई किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर नाले की सफाई कराने और नाले पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिये मनादी कराने के लिये निर्देशित किया।
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एनजीटी द्वारा यूसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद के संबंध में आबू नाले प्रथम व द्वितीय और ओडियन नालेे की सफाई कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में आयुक्त ने डीएम मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर समय सीमा में आबू नाले की सफाई कराने व उसमें गिराए जा रहे कूड़े और फैक्ट्रियों के वेस्ट को रोकने व काली नदी में गिराए जा रहे वेस्ट की जांच कर उसकी रोकथाम के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर सचिव एमडीएम राजकुमार, मुख्य अभियंता नगर निगम केबी वार्ष्णेय, अधिशासी अभियंता मोहिनुद्दीन, सहायक अभियंता आवास विकास रामरस, संपत्ति अधिकारी राजेश कुमार, सेनेट्री इंस्पेक्टर राजवीर सिंह, आवास विकास के अभियंता प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे।