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नाबालिग के हत्यारे को उम्रकैद
Updated Thu, 02 Nov 2017 03:18 AM IST
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मेरठ। न्यायालय एडीजे-4 इरफान कंवर ने किशोर के हत्यारे को उम्रकैद और 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इंचौली क्षेत्र के रहने वाले रहमुद्दीन ने 7 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका 14 वर्षीय भतीजा शोएब पुत्र साजिद शाम 6 बजे से गायब है। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला। अगले दिन 7 अक्तूबर की सुबह उसका शव ईख के खेत में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने विवेचना के दौरान अब्दुल सलाम को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से मो. यासिर एडीजीसी, महेंद्रपाल सिरोही, विशाल सिरोही एडवोकेट ने 12 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को अपहरण और हत्या करने का दोषी मानकर सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इंचौली क्षेत्र के रहने वाले रहमुद्दीन ने 7 अक्तूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका 14 वर्षीय भतीजा शोएब पुत्र साजिद शाम 6 बजे से गायब है। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिला। अगले दिन 7 अक्तूबर की सुबह उसका शव ईख के खेत में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने विवेचना के दौरान अब्दुल सलाम को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से मो. यासिर एडीजीसी, महेंद्रपाल सिरोही, विशाल सिरोही एडवोकेट ने 12 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को अपहरण और हत्या करने का दोषी मानकर सजा सुनाई।