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अब्दुल्ला के दोनों अपहरणकर्ता को उम्रकैद

Fri, 15 Jun 2018 02:32 AM IST
Updated Fri, 15 Jun 2018 02:32 AM IST
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अब्दुल्ला के दोनों अपहरणकर्ता को उम्रकैद
मेरठ। नौचंदी में छह माह के मासूम का फिरौती के लिए अपहरण करने वाले दो आरोपियों को एडीजे-15 विजय कुमार द्वितीय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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नौचंदी थाने में मेडिकल स्टोर संचालक अकरम खान निवासी रामबाग कॉलोनी गली नंबर-3 ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसके अनुसार 3 सितंबर 2012 को उसके छोटे भाई जाहिद खान के छह माह के बेटे अब्दुल्ला खान को अगवा कर लिया गया है। जब वह घर पर था तो उसकी नौकरानी नुसरत बच्चे को गोद में खिला रही थी। तभी दो नकाबपोश आए और बच्चे को अपहरण कर ले गए।
अपहृत के पिता से फिरौती मांगी गई, जिसके बाद परिजन पांच लाख रुपये अपहरणकर्ताओं को देने के लिए तैयार हो गए। इस बीच नौचंदी पुलिस और क्राइम ब्रांच प्रभारी संजीव यादव की टीम ने घेराबंदी कर समीर पुत्र जरगाद्दीन निवासी फतेहउल्लापुर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके साथी आसिफ पुत्र नसरुद्दीन निवासी फतेहउल्लापुर को दबोचकर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया।
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एडीजे-15 न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील फारूख चौधरी ने अनेक गवाह पेश किए। जिनके आधार पर न्यायालय ने समीर और आसिफ को अपहरण का दोषी पाते हुए उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, आरोपियों के परिजनों ने कचहरी में हंगामा किया तो पुलिस ने लाठी फटकार कर उनको खदेड़ दिया।
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शूटर नदीम का बी वारंट जारी
मेरठ। टीपी नगर क्षेत्र में नवीन फल मंडी प्रधान रहीसुद्दीन की हत्या के मामले में शूटर नदीम को तलब करने के लिए सीजेएम अभय प्रकाश नारायण ने 18 जून के लिये बी वारंट जारी किया है। नदीम कोतवाली के सारिक गैंग का शूटर था, जिस पर मेरठ से 50 हजार का इनाम था। नदीम को दिल्ली पुलिस ने जेल भेजा था। जिसे मेरठ लाने के लिये टीपीनगर पुलिस ने हत्या के मामले में बी वारंट पर तलब करने के लिये सीजेएम की अदालत में अर्जी दी थी।


खास बातें:
- नौचंदी की रामबाग कॉलोनी से हुआ था छह माह के मासूम का अपहरण
- सजा होने पर आरोपियों के परिजनों ने कचहरी में किया हंगामा, पुलिस ने खदेड़ा
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