फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   चार्जशीट से साक्ष्य गायब करने पर विवेचकों पर केस

चार्जशीट से साक्ष्य गायब करने पर विवेचकों पर केस

Fri, 01 Dec 2017 02:22 AM IST
Updated Fri, 01 Dec 2017 02:22 AM IST
विज्ञापन
चार्जशीट से साक्ष्य गायब करने पर विवेचकों पर केस
मेरठ। पहले जानलेवा हमले की धारा हटाने के लिए जद्दोजहद और अब चार्जशीट से साक्ष्य गायब कर दिए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने बागपत में तैनात पुलिस के दो दरोगाओं की भूमिका संदिग्ध मानते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार दोपहर तक मुकदमे की प्रति तलब की है। कंकरखेड़ा थाने में दोनों दरोगाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन

कंकरखेड़ा क्षेत्र के डिफेंस एंकलेव निवासी तेजपाल सिंह ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। जिसमें बताया था कि आठ मई 2011 को उनकी पुत्री की शादी बदरपुर दिल्ली निवासी अरुण कुमार पुत्र वीरसेन से की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही बेटी को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। 12 अक्तूबर 2013 को ससुराल वालों ने बेटी को पीटकर घर से निकाल दिया था। जिसके बाद कंकरखेड़ा थाने में जानलेवा हमले का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच के दौरान पहले यह धारा हटा दी। लेकिन अधिकारियों से शिकायत करने पर दोबारा जानलेवा हमले की धारा बढ़ा दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी के आदेश पर इस मुकदमे की विवेचना बागपत ट्रांसफर कर दी थी। जिसकी विवेचना दरोगा धर्मेंद्र पंवार व सतीश कुमार ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि विवेचकों ने चार्जशीट गायब कर दूसरी चार्जशीट में से साक्ष्य हटा दिए। जिस पर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी डाली गई थी, जोकि खारिज हो गई थी। जिला जज के आदेश पर सीजेएम ने पुन: सुनवाई की। जिसमें थानाध्यक्ष कंकरखेड़ा को निर्देश दिए कि दरोगा धर्मेंद्र पंवार व सतीश कुमार पर केस दर्ज कर उसकी प्रति 24 घंटे में कोर्ट में भेजी जाए। इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा पीपी सिंह ने बताया कि दोनों दरोगाओं पर केस दर्ज कर लिया गया है।
खास बात
- कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर उसकी प्रति प्रस्तुत करने को कहा
- जानलेवा हमले की धारा हटाने को लेकर चल रही जद्दोजहद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed