फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   मेरठ कचहरी समाचार

मेरठ कचहरी समाचार

Fri, 10 Nov 2017 02:26 AM IST
Updated Fri, 10 Nov 2017 02:26 AM IST
विज्ञापन
मेरठ कचहरी समाचार
मेरठ। थाना फलावदा के दोहरे हत्याकांड में आरोपी दरियाव की जमानत अर्जी को अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक अरविंद कुमार पांडे ने खारिज कर दिया है। थाना फलावदा में 14 सितंबर 2017 को कलीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके भाई मनसाद व दिलशाद अपनी कार से फलावदा से गांव सनौता लौट रहे थे। इस बीच अभियुक्त के घर के सामने पंचायती भवन में कार खड़ी की तो उस पर बवाल हो गया। अभियुक्त धर्मवीर, अशोक, दरियाव हाजी गुलफाम व रवि, मदन आदि दर्जनों लोगों के बीच मारपीट हुई। फायरिंग में मनसाद व दिलशाद की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने ग्राम सनौता निवासी दरियाव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिसकी जमानत अर्जी पर अपर जिला जज अरविंद कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई हुई। जहां अभियुक्त की तरफ से कहा गया कि उसका घटना से कोई संबंध नहीं है। अपर जिला जज ने गंभीर अपराध मानते हुए दरियाव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन


न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
मेरठ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा के आकस्मिक निधन पर मेरठ बार एसोसिएशन एवं जिला बार एसोसिएशन द्वारा शोक सभा प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवक्ता दोपहर दो बजे के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहे। मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा का 8 नवंबर को देहांत हो गया था। जिसकी जानकारी मिलने पर शोक सभा प्रस्ताव पारित किया गया। जिसकी अध्यक्षता मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहिताश्व कुमार अग्रवाल ने की। उधर, जिला बार एसोसिएशन ने सुबह 10.30 बजे शोकसभा आयोजित की। इसमें शोक प्रस्ताव पारित कर मेरठ बार एसोसिएशन व जिला जज को भेजा। शोकसभा का संचालन विजय कुमार शर्मा ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed