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हादसे का शिकार हुए चालक के खिलाफ ही केस दर्ज करने का सीओ ने दिया आदेश

Sun, 08 Jul 2018 02:12 AM IST
Updated Sun, 08 Jul 2018 02:12 AM IST
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हादसे का शिकार हुए चालक के खिलाफ ही केस दर्ज करने का सीओ ने दिया आदेश
कंकरखेड़ा। हाईवे स्थित दायमपुर गांव के चौपले पर शुक्रवार तड़के अंकुर पुत्र बाबूराम ईंटों से भरा ट्रैक्टर लेकर आ रहा था। इस बीच पीछे से ओवर लोड कोयले से भरे ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी थी। इससे अंकित की मौत हो गई और उसके दो साथी सतीश व एक अन्य घायल हो गए थे। अंकित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया था। शनिवार दोपहर ट्रक मालिक की ओर से एक युवक कंकरखेड़ा थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर दीपक शर्मा से कहा कि हमारी तरफ से भी ट्रैक्टर चालक अंकुर के खिलाफ केस दर्ज कर दो। गलती उसी की थी। इंस्पेक्टर ने इससे इंकार किया तो युवक ने सीओ दौराला द्वारा साइन किए हुए आदेश दिखा दिए और कहा कि सीओ ने रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। इस पर इंस्पेक्टर ने सीओ को जानकारी दी तो सीओ थाने पहुंच गए। सीओ दौराला पंकज कुमार सिंह ने कहा कि युवक उनके पास ऑफिस में आया था। वह किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ क्या मामला है कि यह देखने के लिए शिकायत पत्र इंस्पेक्टर के पास भेजा था। बाद में सीओ ने युवक को फटकार लगाकर भगा दिया।
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