फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   युवा अधिवक्ता तरुण हत्याकांड में लविंद्र दोषी करार

युवा अधिवक्ता तरुण हत्याकांड में लविंद्र दोषी करार

Wed, 01 Nov 2017 02:07 AM IST
Updated Wed, 01 Nov 2017 02:07 AM IST
विज्ञापन
युवा अधिवक्ता तरुण हत्याकांड में लविंद्र दोषी करार
मेरठ। युवा अधिवक्ता तरुण शर्मा की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी लविंद्र तोमर को स्पेशल जज (ईसी एक्ट) गाजियाबाद रामकिशोर शुक्ला ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। यह सनसनीखेज वारदात करीब तीन साल पहले मोहल्ला स्वामीपाड़ा कोतवाली मेरठ में तरुण के घर के बाहर हुई थी। कोर्ट ने दोषी लविंद्र को सजा सुनाने के लिए कल दो नवंबर की तारीख नियत की है।
विज्ञापन

मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता डॉ. ओपी शर्मा के इकलौते पुत्र तरुण की हत्या विगत 21 दिसंबर 2014 की रात हुई थी। उस समय तरुण के दोस्त लविंद्र, निखिल, विशाल और अतुल तरुण के घर पार्टी में आए थे। पहले तरुण और लविंद्र के बीच घर में ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो दोस्तों ने शांत करा दिया था। लेकिन घर से बाहर निकलते ही लविंद्र ने लाइसेंसी पिस्टल से तरुण पर गोलियां बरसा दी थीं। तरुण को चार गोलियां लगी थीं।
विज्ञापन

मुख्य आरोपी शिवलोक पुरी कंकरखेड़ा निवासी लविंद्र पुत्र चंद्रपाल वारदात को अंजाम देकर स्कॉर्पियो गाड़ी से फरार हो गया था। इस संबंध में तरुण के पिता ने थाना कोतवाली पर लविंद्र के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लविंद्र प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ ही साइबर कैफे चलाता था। उसके पिता फौज से रिटायर्ड थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोतवाली पुलिस ने तरुण के दोस्तों और चश्मदीदों से पूछताछ की थी। 24 दिसंबर 2014 को पुलिस ने लविंद्र को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल बरामद की थी। उस समय लविंद्र ने हत्या का कारण कॉलेज के समय का कोई विवाद बताया था। हत्यारोपी तभी से जेल में है। विवेचना के बाद हत्यारोपी लविंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई जिला जज मेरठ के न्यायालय में चल रही थी।

गाजियाबाद ट्रांसफर हो गया था केस
मुकदमे के विचारण के दौरान 16 अक्तूबर 2015 को यह मामला उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जिला जज गाजियाबाद के न्यायालय में ट्रांसफर हो गया था। जहां पर इसका विचारण गाजियाबाद के जिला जज ने स्पेशल जज (ईसी एक्ट) के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। जहां पर अन्य गवाहों के बयानों के बाद स्पेशल जज राम किशोर शुक्ला ने लविंद्र को तरुण की हत्या करने का दोषी करार दिया।
खास बात
- 21 दिसंबर 2014 को स्वामीपाड़ा कोतवाली में हुई वारदात
- मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. ओपी शर्मा का पुत्र था तरुण
- दोस्त ने तरुण के घर के बाहर ही गोली मारकर दिया था घटना को अंजाम
- कल दो नवंबर को सुनाई जाएगी सजा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed