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Mau News: मतदान के 48 घंटे पूर्व छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र
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मऊ। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि घोसी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए जिले में मतदान 05 सितंबर को पूर्वाह्न सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। 239 मतदान केंद्रों के 455 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा।
मतदान के दिन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया जाए, जहां मतदाता किसी भी तरीके से भयभीत न हो। सभी मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों आदि जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं। साथ ही जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ना होगा।
इस दौरान सार्वजनिक सभा या जुलूस की मनाही होगी। जनसभा न आयोजित होगी, न ही उसमें कोई नेता उपस्थित होगा। न ही उसे संबोधित करेगा। साथ ही चलचित्र, टेलीविजन या जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन करने की अनुमति होगी। न ही कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन से निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार किया जाएगा। कोई भी भी इसका उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी।
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मतदान के दिन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया जाए, जहां मतदाता किसी भी तरीके से भयभीत न हो। सभी मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों आदि जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आए हैं। साथ ही जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को प्रचार अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ना होगा।
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इस दौरान सार्वजनिक सभा या जुलूस की मनाही होगी। जनसभा न आयोजित होगी, न ही उसमें कोई नेता उपस्थित होगा। न ही उसे संबोधित करेगा। साथ ही चलचित्र, टेलीविजन या जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन करने की अनुमति होगी। न ही कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन से निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार किया जाएगा। कोई भी भी इसका उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी।
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