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ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना मे मौत के मामलों मे 10.65 लाख क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश

Sat, 20 Jun 2020 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2020 10:51 PM IST
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Tribunal ordered 10.65 lakh compensation for accidental death cases
मऊ। मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी विजेंद्र कुमार शैलत ने वाहन दुर्घटना के अलग-अलग मामलों में की सुनवाई के बाद पीड़ित पक्ष और बीमा कंपनी के समझौते के आधार पर पीडित पक्षों को कुल दस लाख 65 हजार रूपया क्षतिपूर्ति देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है ।मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण में दुर्घटना के दौरान हुई मौत के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए दाखिल चंद्रावती देवी बनाम फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को चार लाख 50 हजाररूपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया। वहीं दूसरे मामले में मालती देवी बनाम फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को छह लाख 15 हजार रूपया बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इस दौरान फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी दीपक शिवरकर एवं राखी आनंद तथा अधिवक्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने मामलो को निस्तारण कराने में अपना योगदान दिया।
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