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बिना लाइसेंस के पटाखा बेचना पड़ सकता है भारी

Tue, 25 Oct 2016 11:20 PM IST
ब्यूररो,अमर उजाला/मऊ
ब्यूररो,अमर उजाला/मऊ Updated Tue, 25 Oct 2016 11:20 PM IST
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दीपावली पर अवैध पटाखा बेचने की मंशा पाले हुए हैं तो सावधान हो जाएं। अवैध ढंग से पटाखा बेचना आप को भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने इस साल पटाखा बेचने वालों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था पर बल दिया है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। यह लाइसेंस भी पुलिस और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के बाद ही दिया जाएगा। 27 अक्तूबर को नगर के सोनीधापा के मैदान पर लाटरी पद्धती से लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। 
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दीपावली का त्योहार 32 अक्टूबर को है। दीपावली के कई दिन पहले से ही बाजार में जगह-जगह पटाखे की दूकानें सज जाती हैं। इस बार जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों के साथ कड़ाई से निपटने का मन बनाया है। अवैध पटाखा बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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पटाखा बेचने के लिए इस बार सिटी मजिस्ट्रेट के यहां से लाइसेंस को निर्गत किया जाना है। इसके लिए इच्छुक दूकानदार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर उस पर अग्निशमन विभाग एवं पुलिस विभाग संबंधित स्थान एवं व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल करेगी। इसके बाद 27 अक्तूबर को लाटरी सिस्टम से सोनीधापा के मैदान में लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। 
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