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दहेज हत्या और जालसाजी मे दो की जमानत खारिज
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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या और जालसाजी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला कोतवाली घोसी का है। अभियोजन के अनुसार बरौली चक अब्दुल रहमान गांव निवासी रजनीश कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी लड़की कंचन की शादी मुस्किया गांव निवासी राम विनय के साथ हुई थी।
आरोप है कि कंचन को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इस दौरान दहेज को ही लेकर छह जून 20 को रस्सी से गला कस कर कंचन को मार डाले। मामले में आरोपी मुस्किया गांव निवासिनी सोनमती पत्नी राजेश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया । दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार एबीएसए रतनपुरा राजेश कुमार चतुर्वेदी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि रतनपुरा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत नसीराबाद कला क्षेत्र में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत निर्मला देवी पुत्री रामजन्म राम पत्नी राजेश कुमार का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जांच के दौरान फर्जी पाया गया । मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के शमसाबाद गांव निवासी निर्मला देवी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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आरोप है कि कंचन को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इस दौरान दहेज को ही लेकर छह जून 20 को रस्सी से गला कस कर कंचन को मार डाले। मामले में आरोपी मुस्किया गांव निवासिनी सोनमती पत्नी राजेश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया । दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार एबीएसए रतनपुरा राजेश कुमार चतुर्वेदी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि रतनपुरा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत नसीराबाद कला क्षेत्र में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत निर्मला देवी पुत्री रामजन्म राम पत्नी राजेश कुमार का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जांच के दौरान फर्जी पाया गया । मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के शमसाबाद गांव निवासी निर्मला देवी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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