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नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 04 Dec 2020 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Dec 2020 11:53 PM IST
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The bail of the accused of misconduct with a minor is dismissed
मऊ। विशेष विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुराचार करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग बहन को आरोपी 20 सितंबर को बहला फुसलाकर शादी के आशय से भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुराचार किया और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। मामले में आरोपी दिल्ली के तीरागली ज्वालापुर निवासी इमरान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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