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हर ग्राहक के बैठने से पहले टेबिल और कुर्सियां करनी होंगी सेनीटाइज ः डीएम

Sun, 07 Jun 2020 10:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jun 2020 10:45 PM IST
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Tables and chairs have to be done before every customer can sit.
मऊ। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में व्यापारियों तथा धर्मगुरूओं की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में सोमवार से दुकानों, धर्मस्थलों के खुलने के संबंध में में चर्चा की गई। सभी को शासन द्वारा जारी निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि रेस्तरां में कुर्सी और टेबल हर ग्राहक के बैठने से पहले सेनीटाइज करना होगा। सेनीटाइजर और नैपकीन कर उपलब्धता रखनी होगी। सोशल डिस्टेसिंग का पालन पालन करना कराना मालिकों की जिम्मेदारी होगी। मंसजिदों और मंदिरों में पांच पांच लोगों को जाने की अनुमति दी गई है।
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बैठक में व्यापारियों एवं धर्मगुरूओं ने यह अवगत कराया कि बाजारों तथा धर्मस्थलों पर लोगों की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि अलग-अलग दिन अलग बाजार खोले जाएं। मार्केट में सभी व्यापारी अपनी दुकानों में सेनेटाइजर का प्रयोग करें। सभी कर्मचारियों को भी फेस कवर मास्क, ग्लब्स आदि का शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। जिन ग्राहकों द्वारा मास्क, ग्लब्स आदि का प्रयोग न किया जा रहा हो उनको दुकान में न आने दिया जाए। एक बार में दुकान में दुकान की साइज के अनुसार ही ग्राहकों को आने दिया जाए।
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अधिकतम एक बार में सिर्फ पांच ग्राहकों को ही दुकान में आने दें। उनके सामान क्रय कर निकल जाने के बाद पुन: अगले ग्राहकों को आने दें। बाहर खड़े हो कर इंतजार करने के लिए निशानदेही करें। सीसीटीवी कैमरा सभी दुकानदार लगाना सुनिश्चित करें।धर्मस्थलों में कोई भी कार्यक्रम आयोजित न किए जाएं। एक बार में पांच से अधिक श्रद्वालु न जाए। धर्मस्थलों पर सिर्फ उन्ही को प्रवेश की अनुमति दी जाए जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं।
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सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के लिए 6-6 फीट की दूरी पर निशान अंकित कर दिए जाए। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे व्यक्ति जिन्हे इसके लक्षण हो उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। प्रतिरूप मूर्तियों पवित्र ग्रंथों आदि के स्पर्श की अनुमति न दी जाए। धार्मिक स्थल प्रबंधन की तरफ से परिसर को सेनेटाइज करना होगा।
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