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Mau News: मां की गैर इरादतन हत्या में बेटे की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 20 Aug 2023 12:40 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Aug 2023 12:40 AM IST
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Son's bail application rejected for culpable homicide of mother
मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने मां की गैर इरादतन हत्या के मामले में नामजद बेटे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार कसारा गांव निवासी मुन्नीलाल राजभर पुत्र मुसाफिर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका लड़का दिलीप राजभर (18) जून को अपनी पत्नी संगीता जो मायके चली गई थी को लेकर विवाद कर रहा था। इसी दौरान दिलीप राजभर की मां अमेरिका देवी उसे समझाने लगी। जिससे नाराज होकर दिलीप राजभर ने अपनी मां पर हमला कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय अमेरिका देवी की मौत हो गई।

मामले में आरोपी कसारा गांव निवासी दिलीप राजभर पुत्र मुन्नीलाल राजभर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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