फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Son-in-law beaten up in in-laws house, case filed against five

Mau News: ससुराल में दामाद से मारपीट, पांच पर केस

Wed, 16 Apr 2025 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Apr 2025 12:12 AM IST
विज्ञापन
Son-in-law beaten up in in-laws house, case filed against five
चिरैयाकोट। गाजीपुर जिले के निवासी युवक और परिजनों से मारपीट के आरोप में चिरैयाकोट निवासी ससुराल के पांच लोगों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले 16 दिन तक तक पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई न करने पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया था।
विज्ञापन

दर्ज मुकदमे के अनुसार गाजीपुर जिले के मरदह थाना क्षेत्र के केहली निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि उसका चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अलीपुर निवासी ज्योति पुत्री कन्हैया से शादी हुई है। आरोप लगाया कि उसकी शादी के बाद से उसकी पत्नी के बीच अनबन है। बताया कि इसकी शिकायत जब मैंने पत्नी के पिता कन्हैया राम से की गई तो उन्होंने उसे अलीपुर लेकर आने को कहा गया। आरोप लगाया कि अपने ससुर की बातों में आकर वह बीते 17 मार्च को अपने पिता, बड़े भाई के साथ पत्नी ज्योति को लेकर अलीपुर पहुंचा। यहां बातचीत के दौरान अचानक उसके ससुराल के सदस्य गालीगलौज करने लगे। जब उसने मना किया तो उसके ससुर कन्हैया, अवनीश, गोलू, अजीत, शिववचन के साथ मिलकर उससे और उसके पिता और भाई से मारपीट करने लगे।
विज्ञापन

इस बीच आसपास के लोगों ने तीनों को बचाया, इसके बाद वह तीनों चिरैयाकोट थाने पहुंचे और मामले में शिकायत दर्ज कराया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को चिरैयाकोट पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed