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सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान वर्जित, महामारी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

Sat, 18 Apr 2020 09:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Apr 2020 09:27 PM IST
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Smoking prohibited in government, non-government offices
मऊ जनपद के सभी सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में धूम्रपान पूर्ण से वर्जित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति शासन के आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर महामारी अधिनियम 1897 समेत सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन की तरफ से जिले के समस्त सरकारी, गैर सरकारी सहित स्थानीय कार्यालयों में तंबाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का फरमान जारी किया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एससी सिंह ने बताया कि जीएटीएस सर्वे 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश मे धूमपान करने का आंकड़ा 13 प्रतिशत है जो कि जीएआईएस सर्वे 2009-10 की रिपोर्ट की तुलना में घटा है। जबकि धूम्रपान रहित तंबाकू का सेवन करने वालों का 29.4 प्रतिशत है। जो कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में चार प्रतिशत बढ़ा है। प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान सहित तंबाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं।
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तंबाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने में सहायक हो सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जिले के संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
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