फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Six convicted in a case involving trespassing, rioting, assault, verbal abuse, and criminal intimidation; released with a warning.

Mau News: घर में घुसकर बलवा, मारपीट, गाली व धमकी देने के मामले में 6 दोषी, हिदायत के साथ रिहा

Thu, 20 Aug 2026 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Six convicted in a case involving trespassing, rioting, assault, verbal abuse, and criminal intimidation; released with a warning.
मऊ। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अनिल कुमार वर्मा की अदालत ने घर में घुसकर बलवा, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में नामजद छह आरोपियों को दोषी करार दिया।
विज्ञापन

दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने सभी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए एक वर्ष तक सदाचार बनाए रखने की हिदायत के साथ रिहा कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार उतराई गांव निवासी अलगू पासवान पुत्र स्व. रमाकांत पासवान की तहरीर पर मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
वादी का आरोप था कि पांच सितंबर 2011 को गांव के ही धर्मेंद्र साहनी पुत्र देवेंद्र साहनी, श्याम बिहारी पुत्र राजधारी साहनी, हरिद्वार साहनी पुत्र केदार साहनी, सुभाष साहनी पुत्र बिहारी साहनी, लखपतिया तथा सुल्तान अहमद पुत्र अलीमुद्दीन ने रंजिश के चलते उसके घर में घुसकर बलवा किया और उसके साथ मारपीट की। आरोपियों पर गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने आठ गवाह पेश कर अपना पक्ष रखा। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपियों को झूठा फंसाए जाने की दलील दी।

विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद धर्मेंद्र साहनी, श्याम बिहारी, हरिद्वार साहनी, सुभाष साहनी, लखपतिया और सुल्तान अहमद को बलवा, मारपीट, घर में घुसने, गाली-गलौज और धमकी देने के मामले में दोषी पाया।
अदालत ने दोषी पाए गए सभी छह आरोपियों को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए रिहा कर दिया और उन्हें एक वर्ष तक सदाचार बनाए रखने की हिदायत दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed