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Mau News: आज से 31 मार्च तक जिले में लागू रहेगी धारा 163
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एक फरवरी से 31 मार्च की देर रात 11 बजे तक जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू रहेगी। इसकी जानकारी अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी।
बताया कि जनपद में संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार, होलिका दहन, होली, चेटी चन्द, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए असामाजिक, अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति भंग का प्रयास किया जा सकता है।
इसको लेकर जनपद में एक फरवरी से धारा 163 लागू की गई है। इसमें असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम को लेकर अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने और आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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बताया कि जनपद में संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अंतिम शुक्रवार, होलिका दहन, होली, चेटी चन्द, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए असामाजिक, अवांछनीय तत्वों द्वारा शांति भंग का प्रयास किया जा सकता है।
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इसको लेकर जनपद में एक फरवरी से धारा 163 लागू की गई है। इसमें असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम को लेकर अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने और आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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