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सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व लिंग परीक्षण कराना अपराध- कुवंर मित्रेश

Mon, 28 Feb 2022 11:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Feb 2022 11:23 PM IST
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saarvajanik sthaanon par dhoomrapaan va ling pareekshan karaana aparaadh- kuvanr mitresh
सीएमओ कार्यालय पर तंबाकू नियंत्रण एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए आयोजित शिविर को संबोधि? - फोटो : MAU
मऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को सीएमओ कार्यालय में तंबाकू नियंत्रण और कन्या भ्रूण हत्या के सम्बंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमेें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने को अपराध बताया गया। अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुवंर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि लोक स्थान जैसे-बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल,स्कूल कालेज परिसर में तम्बाकू, सिंगरेट धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 200/-रुपये तक जुर्माना का प्राविधान है। कहा कि 1996 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए बनाया गया है। गर्भ में स्थित भ्रूण का परीक्षण कराना अपराध है। डा. आरबी सिंह ने बताया गया कि वर्तमान में जिले का लिंगानुपात में काफी अच्छा सुधार आया है। शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसएन दूबे, डा. वीके यादव, डा. वकील अली, डा. अश्वनी कुमार सिंह उपस्थित रहें।
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