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Mau News: मानक विहीन स्कूली वाहनों का पंजीकरण-परमिट होगा निरस्त
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जिले के निजी स्कूलों में चल रहे मानक विहीन वाहनों पर कार्रवाई के तहत पंजीयन-परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी एआरटीओ सुहैल अहमद ने दी।
जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सभी स्कूलों को इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड किए जाने के बाद उनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसके तहत एआरटीओ तथा परिवहन विभाग की टीम ने स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूली वाहनों में सुरक्षा उपकरण लगे होने की भी जांच की गई।
सभी स्कूली वाहन संचालकों को बताया गया कि वाहन में सीसीटीवी, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन निकास द्वार, स्कूल का नाम, परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नंबर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आदि सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है।
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जिन वाहनों में ये कमियां पाई गईं, उनके सुधार के लिए स्कूल प्रबंधन को एक समय सीमा दी गई है।
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जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सभी स्कूलों को इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड किए जाने के बाद उनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसके तहत एआरटीओ तथा परिवहन विभाग की टीम ने स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूली वाहनों में सुरक्षा उपकरण लगे होने की भी जांच की गई।
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सभी स्कूली वाहन संचालकों को बताया गया कि वाहन में सीसीटीवी, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन निकास द्वार, स्कूल का नाम, परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नंबर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आदि सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है।
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जिन वाहनों में ये कमियां पाई गईं, उनके सुधार के लिए स्कूल प्रबंधन को एक समय सीमा दी गई है।