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Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म, दो की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 23 Nov 2023 11:13 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Nov 2023 11:13 PM IST
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Rape of minor, bail application of two rejected
मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़कियों के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को शादी का झासा देकर आरोपी ने 28 मई 19 को उसके साथ दुष्कर्म किया। तथा शादी करने से इनकार कर दिया। मामले में आरोपी आजमगढ़ जनपद के तहबरपुर थाना क्षेत्र के दादरा निवासी चंदन पुत्र शिव प्रसाद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी 17 अगस्त 23 को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी महुआर बसगितिया गांव निवासी मुकेश कुमार पुत्र राजू राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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