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Mau News: वाहन दुर्घटना के छह मामलों में 53.3 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Wed, 14 May 2025 12:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 May 2025 12:10 AM IST
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Order to pay Rs 53.3 lakh compensation in six vehicle accident cases
संवाद न्यूज एजेंसी
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मऊ। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी चंद्रगुप्त ने वाहन दुर्घटना प्रतिकर के 6 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 53.3 लाख रुपये 4 मृतकों के परिजनों और 2 घायलों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया।
11 फरवरी 2022 को नूरजहां खातून की तबीयत खराब थी, उसके घर वाले उसके अच्छे इलाज के लिए स्कॉर्पियो में लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस के रास्ते लखनऊ जा रहे थे। उसी समय 5:30 बजे सुबह ग्राम आशीषपुर थाना बाजार शुक्ला जनपद अमेठी के पास वाहन को डीसीएम के चालक ने टक्कर मार दिया। जिससे वाहन में बैठे जाहिद कमल, नूरजहां खातून, अतीकुर्रहमान, अफसार अहमद, अफसाना खातून ,समसुद्दीन व चालक रिजवान घायल हो गए।
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सभी को घायलों को सीएचसी बाजार शुक्ला इलाज के लिए लाया गया, जहां नूरजहां, जाहिद कमाल और अतीकुर्रहमान को मृत घोषित कर दिया। शेष घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान अफसाना खातून की उसी दिन मृत्यु हो गई। 4 मृतकों के परिजनों और 2 घायलों की ओर से वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय में अलग-अलग 6 याचिकाएं दाखिल किया गया।
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जिसमें सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी चंद्रगुप्त ने 4 मृतकों के मामलों में क्रमशः 15.81 लाख, 14.17 लाख, 15.13 लाख और 5.98 लाख रुपये और 2 घायलों को क्रमशः 46 हजार और 45 हजार रुपये कुल 53.3 लाख रुपये मृतक और घायलों के परिजनों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश बीमा कंपनी दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया।
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