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Mau News: ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन रोककर जांच का आदेश

Sun, 24 Sep 2023 12:33 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 24 Sep 2023 12:33 AM IST
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Order for investigation by withholding the salary of Gram Panchayat Officer
रतनपुरा। विकास कार्यों के भुगतान में हेराफेरी के मामले में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने ग्राम पंचायत अधिकारी पहसा का वेतन रोकने का आदेश दिया। प्राथमिक विद्यालय पहसा में कायाकल्प के तहत विकास कार्य हुए। भुगतान को लेकर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के बीच विवाद हो गया। जिस फर्म से निर्माण सामग्री ली गई थी। उसे एक लाख 80 हजार रुपये का भुगतान करना था। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी ने किसी अन्य फर्म को भुगतान करा दिया। फर्म द्वारा भुगतान के लिए कहा गया तो, ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत अधिकारी से भुगतान के लिए कहा।
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ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भुगतान कर दिए जाने की बात कही गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। ग्राम प्रधान अवधेश कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी को पत्र भेजकर ग्राम पंचायत अधिकारी की शिकायत की थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी रतनपुरा को ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन रोक कर प्रकरण की जांच का आदेश दिया है।दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने को कहा है।
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