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एक और कार्रवाई: मऊ में मुख्तार अंसारी के सहयोगियों की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, डीएम ने दिया आदेश
Sat, 20 Nov 2021 10:47 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
Published by: उत्पल कांत
Updated Sat, 20 Nov 2021 10:47 PM IST
सार
जेल में बंद मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर मऊ में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्तार के दो सहयोगियों की 2 करोड़ 15 लाख रुपये कीमत की संपत्ति जब्त करने का डीएम ने आदेश दिया है।
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मुख्तार अंसारी
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर मऊ जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार देर शाम जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के करीबियों की 2 करोड़ 15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा एक शराब माफिया की 66 लाख की संपत्ति जब्त होगी।
जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर धनार्जन से संपत्ति क्रय करने के तीन प्रकरणों में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
इसमें अभियुक्त विनोद यादव निवासी दौलसेपुर, थाना रानीपुर का ट्रैक्टर, एक बाइक और पत्नी के नाम से की भूमि जब्त होगी। इसका अनुमानित मूल्य 66.10 लाख रुपये है। दूसरे अभियुक्त सुरेश सिंह निवासी पकड़ी, थाना घोसी की पत्नी और भाई के नाम से भीटी में खरीदी गई भूमि व उस पर निर्मित भवन, जिसका मूल्य 1.80 करोड़ है, को जब्त किया जाएगा।
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पढ़ेंः माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई: लखनऊ स्थित करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने रवाना हुई आजमगढ़ की पुलिस
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जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर धनार्जन से संपत्ति क्रय करने के तीन प्रकरणों में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क करने का आदेश दिया गया है।
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इसमें अभियुक्त विनोद यादव निवासी दौलसेपुर, थाना रानीपुर का ट्रैक्टर, एक बाइक और पत्नी के नाम से की भूमि जब्त होगी। इसका अनुमानित मूल्य 66.10 लाख रुपये है। दूसरे अभियुक्त सुरेश सिंह निवासी पकड़ी, थाना घोसी की पत्नी और भाई के नाम से भीटी में खरीदी गई भूमि व उस पर निर्मित भवन, जिसका मूल्य 1.80 करोड़ है, को जब्त किया जाएगा।
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किसी भी अपराधी पर होगी कठोरतम कार्रवाई
डीएम ने बताया कि इसी तरह शराब माफिया महमूद अहमद निवासी हकीकतपुरा, थाना-दक्षिण टोला, जनपद मऊ के कई दोपहिया व चार पहिया वाहन जब्त होंगे जिनकी कीमत 33.11 लाख है। इन तीनों आरोपियों से अनुमानित 2.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने वाले व्यक्ति अथवा उनसे संरक्षण पाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
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