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दुष्कर्म के मामले में एक को आजीवन कारावास

Fri, 30 Sep 2022 12:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 12:12 AM IST
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One gets life imprisonment for rape
मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने सात वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार अर्थदंड भी लगाया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की सात वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने सात सितंबर 2019 को दुष्कर्म किया। वादी की तहरीर के आधार पर बिहार प्रांत के पश्चिमी चंपारण जिला के मटिअरिया थाना क्षेत्र के लछनौता निवासी नूर मोहम्मद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया। कोर्ट में पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने छह गवाह पेश किए। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद उक्त सजा सुनाई।
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