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निरूद्ध बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए अधिकारी नामित

Wed, 05 May 2021 09:37 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 May 2021 09:37 PM IST
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Officers nominated for release of detained prisoners on interim bail
मऊ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र और उच्च न्यायालय के आदेश पर बनी हाई पावर कमेटी में लिए गए निर्णय के बाद जिला जज शंकर लाल ने जनपद कारागार में सात वर्ष की सजा के आपराधिक मामलों में जिला जेल में निरूद्ध बंदियो को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए दो न्यायिक अधिकारियों को नामित किया है। जो जेल में बंदियों की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेंगे।
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नामित न्यायिक अधिकारी एक दिन के अंतराल पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण दिए गए निर्देश के अनुसार करेंगे।सप्ताह में एक दिन इस संबंध में वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा जेल अधीक्षक जिला कारागार के साथ बैठक करेंगें कि ऐसे कौन से विचारधीन बंदी हैं, जिन्होेंने कारावास की अधिकतम अवधि का आधा भाग अथवा जिस अपराध मे निरुद्ध है उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास दंड का अधिकतम भाग जेल में व्यतीत कर लिया है और उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने के संबंध में आदेश परित करेंगें। वहीं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा को निर्देश दिया है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के संबंध में जेल पैरालीगल वालंटियर्स, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्तागण, जेल स्टाफ और अधिकारीगण का सहयोग लेंगे। यह जानकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार शाही ने दी।
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