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मऊ में भी लगा नाइट कर्फ्यू, रात नौ से सुबह छह बजे तक घर से निकलने पर रोक
Wed, 14 Apr 2021 09:41 PM IST
गीतार्जुन गौतम
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Wed, 14 Apr 2021 09:41 PM IST
सार
- मऊ में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने नाइट कर्फ्यू का लगा दिया है।
- अगले आदेश तक रात नौ बजे से प्रात: 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मऊ में लगातार कोरोना संक्रमितों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। जिलाधिकारी ने बताया कि दो दिनों से लगातार 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने पर यह निर्णय लिया गया। आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा।
वर्तमान में जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 524 है। डीएम ने बताया कि यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा और अग्रिम आदेश तक नाइट कर्फ्यू (रात्रि 9 बजे से प्रात: 6 बजे तक) लागू रहेगा। डीएम ने सभी मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाए।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित जिन व्यक्तियों को बाहर जाना जरूरी हो वो अपना फोटो पहचान पत्र जेब में रखकर ही बाहर निकले। राष्ट्रीय/प्रांतीय राजमार्ग के किनारे के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। अपरिहार्य कारणों जैसे मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए यदि कोई बाहर निकलता है तो अपना फोटो पहचान पत्र एवं जरूरी कागजात पास रखे।
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वर्तमान में जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 524 है। डीएम ने बताया कि यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा और अग्रिम आदेश तक नाइट कर्फ्यू (रात्रि 9 बजे से प्रात: 6 बजे तक) लागू रहेगा। डीएम ने सभी मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाए।
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आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित जिन व्यक्तियों को बाहर जाना जरूरी हो वो अपना फोटो पहचान पत्र जेब में रखकर ही बाहर निकले। राष्ट्रीय/प्रांतीय राजमार्ग के किनारे के पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। अपरिहार्य कारणों जैसे मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए यदि कोई बाहर निकलता है तो अपना फोटो पहचान पत्र एवं जरूरी कागजात पास रखे।
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