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Mau News: मुख्तार के करीबी अफजल का गाजीपुर में डेढ़ करोड़ का मकान कुर्क
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मऊ। मुख्तार गिरोह के करीबी के मकान को पुलिस ने मंगलवार को कुर्क कर दिया। गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी अफजल ने अवैध रूप से अर्जित धन से मकान को बनवाया था। इसकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है।
नगर क्षेत्राधिकार अंजनी कुमार पांडेय, कोतवाल प्रभारी अनिल कुमार सिंह और दक्षिण टोला थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के साथ गाजीपुर के मरदह थाने की पुलिस की मौजूदगी में मुनादी की गई। घर के गेट के बाहर पुलिस ने एक बोर्ड पर जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र के निर्देश को पढ़ कर सुनाया। नगर क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व सदर विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह (आईएस 191) से जुड़कर गाजीपुर के नवादा निवासी अफजल और उसके भाई अमजद ने करीब डेढ़ करोड़ का मकान बनवाया था। इस मामले को लेकर शहर कोतवाली में गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मामले की विवेचना दक्षिण टोला थाने की पुलिस कर रही थी। जांच के दौरान अफजल के खिलाफ गैंगस्टर सहित तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे।
नगर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अफजल अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध जगत से अर्जित धन से अपने पिता इरफान के नाम से मौजा नेवादा पठानपुरा तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में आलीशान मकान बनाया था, जिसकी अनुमानित एक करोड़ 51 लाख 05 हजार 702 रुपये है। अभियुक्त अफजल अहमद और उसके भाई अमजद और उसके पिता के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं पाया गया, जिससे भवन बनाया जा सके। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने 19 दिसंबर को उक्त मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी थी। डीएम ने 30 दिसंबर को जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने गाजीपुर के नवादा में बने मकान को कुर्क करने का आदेश दिया था। मंगलवार को जनपद की दो थाना और गाज़ीपुर जनपद की एक थाने की संयुक्त पुलिस ने मकान को कुर्क कर दिया। बताया कि उक्त मकान ना तो बचा जा सकेगा और न ही इसे कोई खरीदेगा। संपत्ति पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होगा।
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नगर क्षेत्राधिकार अंजनी कुमार पांडेय, कोतवाल प्रभारी अनिल कुमार सिंह और दक्षिण टोला थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के साथ गाजीपुर के मरदह थाने की पुलिस की मौजूदगी में मुनादी की गई। घर के गेट के बाहर पुलिस ने एक बोर्ड पर जिलाधिकारी मऊ प्रवीण मिश्र के निर्देश को पढ़ कर सुनाया। नगर क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व सदर विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह (आईएस 191) से जुड़कर गाजीपुर के नवादा निवासी अफजल और उसके भाई अमजद ने करीब डेढ़ करोड़ का मकान बनवाया था। इस मामले को लेकर शहर कोतवाली में गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। इसी मामले की विवेचना दक्षिण टोला थाने की पुलिस कर रही थी। जांच के दौरान अफजल के खिलाफ गैंगस्टर सहित तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे।
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नगर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अफजल अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध जगत से अर्जित धन से अपने पिता इरफान के नाम से मौजा नेवादा पठानपुरा तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में आलीशान मकान बनाया था, जिसकी अनुमानित एक करोड़ 51 लाख 05 हजार 702 रुपये है। अभियुक्त अफजल अहमद और उसके भाई अमजद और उसके पिता के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं पाया गया, जिससे भवन बनाया जा सके। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने 19 दिसंबर को उक्त मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी थी। डीएम ने 30 दिसंबर को जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने गाजीपुर के नवादा में बने मकान को कुर्क करने का आदेश दिया था। मंगलवार को जनपद की दो थाना और गाज़ीपुर जनपद की एक थाने की संयुक्त पुलिस ने मकान को कुर्क कर दिया। बताया कि उक्त मकान ना तो बचा जा सकेगा और न ही इसे कोई खरीदेगा। संपत्ति पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार होगा।
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