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वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई मुख्तार अंसारी की पेशी

Fri, 15 Apr 2022 10:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Apr 2022 10:57 PM IST
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Mukhtar Ansari produced through video conferencing
मऊ। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया के न्यायालय में गैंगस्टर के दो मामलों में निरुद्ध मुख्तार अंसारी की पेशी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से बांदा जेल से हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए एक मामले में 16 मई तथा दूसरे मे 25 अप्रैल की तिथि नियत की। दोनों मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, दक्षिण टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत 19 मार्च 2010 को राम सिंह मौर्य व उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट में मामले में साक्ष्य की कार्रवाई होनी है। इसमें मुख्तार अंसारी की पेशी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि नियत की। वहीं फर्जी असलहे के मामले में भी दक्षिण टोला थाना में मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में भी मुख्तार की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 अप्रैल नियत की इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह न्यायालय में उपस्थित रहे तथा मामले की पैरवी की।
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