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फर्जी पते पर असलहा मामला: बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी, कोर्ट से फिजियोथैरेपी के साथ टीवी की मांग की

Mon, 31 May 2021 08:19 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 31 May 2021 08:19 PM IST
सार

फर्जी पता से लिए गए असलहे में की गई पैरवी के मामले में आरोपी बने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी मऊ कोर्ट में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हुई। इस दौरान मुख्तार ने जेल में फिजियोथैरेपी कराने और टीवी उपलब्ध कराने की मांग की।

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Mukhtar ansari court appearance in fake license case demand for TV and physiotherapy
बाहुबली मुख्तार अंसारी - फोटो : ANI

विस्तार

मऊ जिले के सदर विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी की फर्जी पते पर लिए गए असलहे के मामले में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी बांदा जेल से हुई।  इस दौरान मुख्तार अंसारी ने जेएम /रिमांड मजिस्ट्रेट वकील से फिजियोथैरेपी कराने और टीवी उपलब्ध कराने की मांग की।

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उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया कि कोविड-19 वायरस के प्रकोप मे आने के कारण बंदी मुख्तार अंसारी इन दिनों काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मे मुख्तार अंसारी का समुचित इलाज कराने के लिए सिटी स्कैन, एमआरआई, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर और सिटी एन्गो टेस्ट कराए जाने और टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर समुचित सुविधा उपलब्ध कराए जाने तथा रेगुलर फिजियोथैरेपी कराने का आदेश कोर्ट दें।
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उधर गैगेस्टर एक्ट के मामलों को एमपी/एमएलए कोर्ट मे स्थानांतरित किए जाने और जेल मे मुख्तार अंसारी को सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले मे सुनवाई के लिए प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट शहिब जेहरा ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत कर दिया।

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 जबकि अभियोजन अधिकारी ने कहा कि मामला विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए, ताकि विचारण शुरु हो सके। जेएम/ रिमांड मजिस्ट्रेट वकील ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जेल अधीक्षक बांदा को प्रार्थना पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का आदेश देते उसकी आख्या कोर्ट मे भेजे जाने का आदेश दिया। साथ ही मुख्तार अंसारी का  न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए सात जून की तिथि नियत किया। मामला मऊ जिले के  दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

क्या है फर्जी पते से लिया असलहा मामला

अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहार नंदन कुमार की तहरीर पर 5 जनवरी 2020 को आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के असलहा लाइसेंस के लिए जिलाधिकारी को अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर असलहा लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की थी।

इस पत्र के आधार पर  जिलाधिकारी ने उन लोगों का लाइसेंस जारी किया था। बाद में जांच के बाद जिन लोगों के नाम असलहा लाइसेंस जारी किया गया था उनका नाम पता फर्जी पाया गया। इस खुलासे के बाद मुख्तार सहित सात लोगों के विरुद्ध दक्षिणटोला थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार सहित सभी के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट मे पेश किया। इसी मामले में सोमवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई।

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