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गैंगेस्टर एक्ट के मामले में पेश नहीं हो सके मुख्तार अंसारी

Tue, 29 Mar 2022 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2022 12:00 AM IST
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Mukhtar Ansari could not appear in gangster act case
मऊ। गैंगस्टर एक्ट के मामले में निरुद्ध मुख्तार अंसारी की सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया के न्यायालय में पेशी नहीं हो सकी। एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि एक अन्य मामले में लखनऊ कोर्ट में पेशी होने के चलते मुख्तार को यहां पेश नहीं किया जा सका। विशेष न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि तय की है। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में 19 मार्च 2010 को राम सिंह मौर्य व उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में साक्ष्य की कार्यवाही होनी है। इसमें मुख्तार अंसारी की पेशी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होनी थी लेकिन, अभियोजन पक्ष से एडीजीसी फौजदारी ने कोर्ट को अवगत कराया कि एक अन्य मामले में लखनऊ कोर्ट में पेशी के चलते मुख्तार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह न्यायालय में मौजूद थे।
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