फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Mukhtar Ansari advocate Daroga Singh Bar Council Registration suspended

Mau: मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह का बार काउंसिल का पंजीयन निलंबित, जजों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर कार्रवाई

Tue, 28 Jun 2022 04:25 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: उत्पल कांत Updated Tue, 28 Jun 2022 04:25 PM IST
सार

मऊ में गत दिनों सरायलखंसी थाना क्षेत्र के किन्नूपुर गांव मे अधिवक्ता दारोगा सिंह की भूमि की पैमाइश हो रही थी। आरोप है कि उसी दौरान अधिवक्ता दारोगा सिंह ने न्यायिक अधिकारियों के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल होने हो गया।

विज्ञापन
Mukhtar Ansari advocate Daroga Singh Bar Council Registration suspended
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह का पंजीयन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने निलंबित कर दिया है। मऊ में जमीन की पैमाइश के दौरान न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध की गई अमर्यादित टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। साथ ही पूरे मामले को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन


आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला जज, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, महामंत्री, सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन को भेजा है। बता दें कि गत दिनों सरायलखंसी थाना क्षेत्र के किन्नूपुर गांव मे अधिवक्ता दारोगा सिंह की भूमि की पैमाइश हो रही थी। उसी दौरान राजस्व कर्मियों और अधिवक्ता दारोगा सिंह के बीच बहस हुई।
विज्ञापन


आरोप है कि उसी दौरान अधिवक्ता दारोगा सिंह ने न्यायिक अधिकारियों के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल होने पर क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर सरायलखंसी थाने मे एफआईआर दर्ज हुई। उसी वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की आपात बैठक दिनांक 17 मई को हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक मे प्रकरण की गंभीरता पर चर्चा की गई। सदस्यों ने बहुमत से प्रस्तावित किया कि अधिवक्ता दरोगा सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। उन्होनें सभी न्यायाधीशों को अपशब्द कहे हैं। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

वायरल वीडियो एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता दरोगा सिंह ने अधिवक्ता आचरण के विरुद्ध कार्य किया है। न्यायाधीशों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जाना शर्मनाक कृत्य है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दरोगा सिंह को अधिवक्ता-व्यवसाय के आचरण के विरुद्ध कदाचार का दोषी मानते हुए सदन ने उनका अधिवक्ता पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश की प्रति जिला जज, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,महामंत्री, सिविल कोर्ट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन को भेजा है।


इस संबंध में दारोगा सिंह ने बताया कि बार काउंसिल ने उनका पक्ष नहीं सुना, एकतरफा कार्यवाई की गई है। अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखूंगा। हमें पूरी उम्मीद है कि मेरा निलंबन जल्द ही वापस हो जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed