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ग्राम प्रधान, दो कोटेदार और सहयोगी पर मुकदमा दर्ज

Sat, 27 Jul 2019 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jul 2019 12:15 AM IST
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बढुआ गोदाम। परदहां ब्लाक के सलाहाबाद गांव में पात्र गृहस्थी अनाज की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के आदेश पर ग्राम प्रधान, दो कोटेदार और एक सहयोगी सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। परदहां ब्लाक के सलाहाबाद गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक शैलेंद्र सागर सिंह और आपूतर् िनिरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार की टीम ने 24 जुलाई को सलहाबाद गांव में जाकर दोनों सरकारी गल्ले की दुकान की जांच की। जांच में दोनो ही दुकानों को गांव के प्राथमिक विद्यालय पर ग्राम प्रधान मनोज कुमार अपने सहयोगी राम नगीना द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा था।जांच के दौरान दोनों कोटेदार राजाराम और लल्लन मौके से गायब थे। जांच टीम ने सबसे पहले पास मशीन को चेक किया। जिसमे मिट्टी तेल और गेंहू का वितरण केवल 60 प्रतिशत दिखाया गया है जबकि दोनों ही कोटेदारों ने मिट्टी तेल और गेहूं का वितरण पुरा दिखाया था। स्टाक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर का भी सत्यापन नहीं हो पाया। जांच टीम को राशन वितरण में घोर अनियमितता पाई गई। पात्र गृहस्थी का खाद्यान पुराने बीपीएल कार्डधारकों को बांटकर शेष खाद्यान ग्राम प्रधान के मिलीभगत से खाद्यान की कालाबाजारी कर दिया गया था। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिलापूर्ति अधिकारी ने प्रकरण की जांच तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक परदहां से कराई। पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर 24 जुलाई को विक्रेता राजाराम और लललन की दूकान निलंबित कर दी गई जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस को ग्राम प्रधान मनोज कुमार, सहयोगी राम नगीना कोटेदार लललन और राजाराम सहित चार लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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