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गैरइरादतन हत्या के प्रयास में एक को पांच वर्ष की सजा

Thu, 18 Jul 2019 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Jul 2019 12:15 AM IST
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मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक सुरेश कुमार गुप्ता ने गैरइरादतन हत्या के प्रयास में नामजद पांच आरोपियों में एक को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। जबकि उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्मान अदा न करने पर उसे छह माह और कैद में बिताने होंगे। वहीं, घटना में शामिलम चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते बरी कर दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार, गोरखपुर जिले के गुलरिया बाजार निवासी श्रीराम मिश्र पुत्र काशीनाथ मिश्र की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गौरीशंकरघाट निवासी हरि पुत्र विष्णुदत्त, अनिल और सुनील पुत्रगण पूजन तथा नई बाजार निवासी सुग्रीव और अंगद पुत्र गणेश मिश्र को आरोपी बनाया गया। वादी का कथन है कि वह अपनी पत्नी ललिता देवी के साथ लड़की के ससुराल गौरीशंकर घाट सामान लेने गया थ। जहां एक जुलाई 2003 को आरोपीगणों ने उसे और उसकी पत्नी को मारपीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी राजेश कुमार पांडेय ने दस गवाह पेश किए। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी हरि को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई और अन्य आरोपीगण अनिल, सुनील, सुग्रीव और अंगद को बरी कर दिया।
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