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Mau News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दो को आजीवन कारावास
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मऊ। विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने किशोरी को शादी का झांसा देकर भागने तथा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में नामजद तीन आरोपियों में दो को दोषी पाया। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 65-65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही, अर्थदंड जमा होने पर कुल 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। एक आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की 15 वर्षीय किशोरी को आरोपीगण 23 अप्रैल 2021 को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भाग ले गए। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता को कमरे में बंदकर सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना मधुबन थाना क्षेत्र के सिकडीकोल गांव निवासी विनोद तिवारी और अमरजीत तथा कोपागंज थाना क्षेत्र के धवरियासाथ गांव निवासी भरत सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल छह गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। वहीं, आरोपीगण विनोद तिवारी और अमरजीत को दोषी पाया। दोनों को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की 15 वर्षीय किशोरी को आरोपीगण 23 अप्रैल 2021 को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भाग ले गए। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता को कमरे में बंदकर सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना मधुबन थाना क्षेत्र के सिकडीकोल गांव निवासी विनोद तिवारी और अमरजीत तथा कोपागंज थाना क्षेत्र के धवरियासाथ गांव निवासी भरत सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल छह गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी भरत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। वहीं, आरोपीगण विनोद तिवारी और अमरजीत को दोषी पाया। दोनों को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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