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Mau News: नाबालिग की हत्या कर शव छुपाने वाले को आजीवन कारावास
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग को बहला फुसलाकर कुकर्म करने, सिर पर प्रहार कर हत्या करने और शव को पोखरे में फेंकने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे ने दोषी पाए जाने के बाद बलवंत कुुुमार को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अर्थदंड जमा हो जाने पर मृतक के पिता को देने का आदेश दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 17 मार्च 2021 को दिन में 11 बजे वादी मुकदमा के 13 वर्षीय लड़के को आरोपी बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया और विरोध करने पर उसके सिर पर बांस से प्रहार कर हत्या कर दी। शव को छुपाने के लिए पोखरी में फेंक दिया। वादी की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना कोतवाली घोसी क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी बलवंत कुमार उर्फ राजा पुत्र रामवृक्ष के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने 11 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष से चार गवाहोंं को पेशकर तर्क दिया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी बलवंत कुमार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं शव को छुपाने के मामले में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं पाक्सो एक्ट के तहत आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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गैंगस्टर एक्ट के मामलें में सुनवाई 8 अक्तूबर को
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव वत्स के न्यायालय में विधायक निधि के मामले को लेकर चल रहे गैंगस्टर एक्ट के मामलों में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 8 अक्तूबर की तिथि नियत किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत हो जाने के चलते उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में आरोप तय करने के लिए 8 अक्तूबर की तिथि नियत की।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जमानत अर्जी खारिज
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भागने, उसका नाम बदल कर बेचने और दुष्कर्म के मामले में षड्यंत्र करने की आरोपी सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को 31 मई की रात 8 बजे उस समय शादी के आशय से बहला फुसलाकर भाग ले गया। आरोप है कि अभियुक्त सोनी ने उसे अपने पास रखा। फर्जी आधार कार्ड प्रीति गुप्ता (21) के नाम से बनवाकर उसे अभियुक्त धन्नाराम को एक लाख रुपये में बेच दिया। अभियुक्त धन्ना राम ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला भीटी निवासिनी सोनी पत्नी कर्मवीर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
कोर्ट के आदेश पर मोबाइल धारक पर हत्या का मुकदमा
मुड़ाडार मनियार गांव के भेड़वरा होसियार पुरवा निवासी एक व्यक्ति की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को एक मोबाइल धारक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। तीन जून को गांव के सिवान में गुलर के पेड़ पर युवक का शव लटकता मिला था। दर्ज मुकदमे के अनुसार मुडाडार मनियार गांव के भेड़वरा होसियार पुरवा निवासी सुनील राजभर (22) के मोबाइल पर दो जून की देर शाम अनजान नंबर से फोन आया था। बात करते हुए वो गांव के दक्षिण तरफ सिवान में चला गया। लेकिन वो काफी देर तक नहीं लौटा। अगली सुबह उसका चचेरा भाई शौच के लिए गया तो सुनील का शव लटकता मिला। पिता सुरेश राजभर का आरोप है कि फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने उसे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या का मामला छिपाने के लिए अज्ञात मोबाइल धारक ने पुत्र के शव को पेड़ पर लटका दिया था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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अर्थदंड जमा हो जाने पर मृतक के पिता को देने का आदेश दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 17 मार्च 2021 को दिन में 11 बजे वादी मुकदमा के 13 वर्षीय लड़के को आरोपी बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया और विरोध करने पर उसके सिर पर बांस से प्रहार कर हत्या कर दी। शव को छुपाने के लिए पोखरी में फेंक दिया। वादी की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना कोतवाली घोसी क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी बलवंत कुमार उर्फ राजा पुत्र रामवृक्ष के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
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कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने 11 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष से चार गवाहोंं को पेशकर तर्क दिया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी बलवंत कुमार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं शव को छुपाने के मामले में 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं पाक्सो एक्ट के तहत आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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गैंगस्टर एक्ट के मामलें में सुनवाई 8 अक्तूबर को
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव वत्स के न्यायालय में विधायक निधि के मामले को लेकर चल रहे गैंगस्टर एक्ट के मामलों में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 8 अक्तूबर की तिथि नियत किया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत हो जाने के चलते उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में आरोप तय करने के लिए 8 अक्तूबर की तिथि नियत की।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जमानत अर्जी खारिज
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भागने, उसका नाम बदल कर बेचने और दुष्कर्म के मामले में षड्यंत्र करने की आरोपी सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को 31 मई की रात 8 बजे उस समय शादी के आशय से बहला फुसलाकर भाग ले गया। आरोप है कि अभियुक्त सोनी ने उसे अपने पास रखा। फर्जी आधार कार्ड प्रीति गुप्ता (21) के नाम से बनवाकर उसे अभियुक्त धन्नाराम को एक लाख रुपये में बेच दिया। अभियुक्त धन्ना राम ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला भीटी निवासिनी सोनी पत्नी कर्मवीर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
कोर्ट के आदेश पर मोबाइल धारक पर हत्या का मुकदमा
मुड़ाडार मनियार गांव के भेड़वरा होसियार पुरवा निवासी एक व्यक्ति की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को एक मोबाइल धारक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। तीन जून को गांव के सिवान में गुलर के पेड़ पर युवक का शव लटकता मिला था। दर्ज मुकदमे के अनुसार मुडाडार मनियार गांव के भेड़वरा होसियार पुरवा निवासी सुनील राजभर (22) के मोबाइल पर दो जून की देर शाम अनजान नंबर से फोन आया था। बात करते हुए वो गांव के दक्षिण तरफ सिवान में चला गया। लेकिन वो काफी देर तक नहीं लौटा। अगली सुबह उसका चचेरा भाई शौच के लिए गया तो सुनील का शव लटकता मिला। पिता सुरेश राजभर का आरोप है कि फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने उसे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। हत्या का मामला छिपाने के लिए अज्ञात मोबाइल धारक ने पुत्र के शव को पेड़ पर लटका दिया था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।