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अपात्र को किया गया पट्टा निरस्त

Wed, 12 Oct 2022 12:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Oct 2022 12:36 AM IST
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lease canceled to ineligible
घोसी। एसडीएम सुरेश कुमार ने सरकारी भूमि पर एक व्यक्ति को गलत ढंग से किए गए पट्टे को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। ऐसा होने से एक एकड़ भूमि गांव सभा के खाते में पुन: दर्ज हो गई। एसडीएम न्यायालय में अधिवक्ता संजय तिवारी को पत्रावलियों के अवलोकन के समय संज्ञान में आया कि रेयाव गांव में ग्राम सभा के गाटा 617 रकबा 0.160 हेक्टेयर(एक एकड़) पर 26 दिसम्बर 2016 एवं 30 दिसम्बर 2016 को रेयावं निवासी मालती देवी के नाम से दर्ज किया गया है। छानबीन में पता चला कि ग्रामसभा की भूमि को फर्जी तरीके से कास्तकार के नाम से दर्ज किया गया है। यही नही बाद में मालती देवी की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री का भी नाम अंकित हो गया है। ऐसे में सरकारी अधिवक्ता को नोटिस नहीं दी गई और न ही ग्राम सभा का पक्ष जाना गया। एक पक्षीय आदेश पारित कर अभिलेख में नाम दर्ज कर दिया गया। सरकारी अधिवक्ता ने इस आशय का प्रार्थनापत्र एसडीएम को दिया। एसडीएम के इस पर विधि संगत सुनवाई के दौरान पता चला कि यह एक एकड़ भूमि गांव के अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में चकबंदी से पूर्व एवं बाद में दर्ज रही। मुकदमे के दौरान मांगी गई रिपोर्ट से पता चला कि वादिनी के पास पहले से ही 3.39 हेक्टेयर भूमि है। वह असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में भी लाभ पाने की अधिकारी नही है। एसडीएम ने पट्टा निरस्त कर ग्रामसभा के पक्ष में दर्ज करने का आदेश पारित किया।
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